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Lalitpur News: साढ़े चार लाख का कर्ज न चुकाने पर आठ लाख का जुर्माना
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झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह की अदालत ने साढ़े चार लाख रुपये का कर्ज न चुकाने पर अभियुक्त को एक साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आठ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मनु विहार कॉलोनी सिविल लाइन निवासी संजीव जायसवाल ने न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि उन्होंने कुंजबिहारी मंदिर की गली में रहने वाले सुरेश कुशवाहा को साढ़े चार लाख रुपये साल 2017 में उधार दिए थे। इसके एवज में सुरेश ने उन्हें चेक दी थी। लेकिन, चेक बाउंस हो गई थी। विपक्षी को नोटिस भी जारी किए गए।
न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त सुरेश कुशवाहा को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने पांच लाख रुपये परिवादी को बतौर प्रतिकर देने के भी आदेश जारी किए।
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मनु विहार कॉलोनी सिविल लाइन निवासी संजीव जायसवाल ने न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि उन्होंने कुंजबिहारी मंदिर की गली में रहने वाले सुरेश कुशवाहा को साढ़े चार लाख रुपये साल 2017 में उधार दिए थे। इसके एवज में सुरेश ने उन्हें चेक दी थी। लेकिन, चेक बाउंस हो गई थी। विपक्षी को नोटिस भी जारी किए गए।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त सुरेश कुशवाहा को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने पांच लाख रुपये परिवादी को बतौर प्रतिकर देने के भी आदेश जारी किए।
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