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Lalitpur News: मुआवजे के लिए शिकायत दर्ज कराएं अतिवृष्टि प्रभावित किसान

Wed, 09 Sep 2026 12:51 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:51 AM IST
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Farmers affected by excessive rainfall should file a complaint for compensation.
ललितपुर। जनपद में हाल ही में हुई भारी अतिवृष्टि और जलभराव से फसलों को नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों से आह्वान किया है। यदि अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वे तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
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इसके लिए बीमा कंपनी का टोल-फ्री नंबर 14447 उपलब्ध है। नियम के अनुसार, आपदा आने के 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है। यह सूचना समय पर सर्वे कराकर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में लिखित सूचना दे सकते हैं। बैंक शाखा या जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी यह जानकारी दी जा सकती है। जनपद के ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। यह तिथि अब 10 सितंबर तक कर दी गई है। डीएम ने कहा कि किसान समय सीमा का लाभ उठाकर अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। जिलाधिकारी ने संबंधित बैंक अधिकारियों और कृषि विभाग को निर्देशित किया है। वे समन्वय बनाकर अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से जोड़ना सुनिश्चित करें।
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