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Lalitpur News: 27 लाभार्थियों को दिया दोहरा लाभ, अब सचिव से होगी 32.40 लाख की वसूली

Mon, 22 Sep 2025 01:32 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 22 Sep 2025 01:32 AM IST
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Double benefit given to 27 beneficiaries, now Rs 32.40 lakh will be recovered from the secretary.
- ग्राम पंचायत महौली में इंदिरा आवास के लाभार्थियों को दे दिया गया था पीएम व सीएम आवास योजना का लाभ
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। ग्राम पंचायत महौली में 27 लाभार्थियों को आवास योजना का दो बार लाभ दिए जाने वाले प्रकरण में तत्कालीन सचिव पर 32.40 लाख की वसूली निर्धारित की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर यह रिकवरी निर्धारित की है। बताते चलें कि शिकायतकर्ता ने इस प्रकरण में ठोस कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण ली थी। इसके बाद इस प्रकरण में कार्रवाई में तेजी लाई गई।

शिकायतकर्ता सुरेश श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि विकास खंड बिरधा की ग्राम पंचायत महौली में 27 लाभार्थियों को आवास योजना का दोहरा लाभ दिया गया था। शिकायत के बाद जिला स्तर पर इसकी जांच की गई, जिसमें इसकी पुष्टि हुई। जांच में पाया गया है कि जिन्हें 2010-11 से 2015-16 तक इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया था। उन्हीं, लाभार्थियों को 2020-21 व 2021-22 में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। साथ ही जांच मेें यह भी पुष्टि हुई थी कि इन आवास के लाभार्थियों की 90 दिवस की मजदूरी भी दी गई। इसके बाद इस प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, इसके बाद शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली, हाईकोर्ट ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच रिपोर्ट व कार्रवाई के संबंध में तलब किया। सात अक्तूबर को इसकी हाईकोर्ट में तारीख लगाई गई थी। इसके बाद तो जनपदस्तर पर इस प्रकरण की पत्रावली तेजी से चलने लगी। साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सचिव आनंद कुमार सोनी पर 32.40 लाख रुपये की धनराशि वसूलने के जिला पंचायत राज अधिकारी को मुख्य विकास अधिकारी ने आदेश जारी किए। जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह यादव ने बताया कि सचिव को आवास आवंटन में दोषी मानते हुए 1.20 लाख प्रति आवास के हिसाब से 32.40 लाख रुपये की रिकवरी निर्धारित कर दी गई है।
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