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व्यापारी लूटकांड के दो लुटेरों को तीन साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Sep 2016 02:09 AM IST
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court disitoin, lalitpur news
- फोटो : demo
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ललितपुर। चार वर्ष पूर्व गल्ला व्यापारी से तीन लाख 10 हजार रुपए से भरे बैग को लूटकर भागने वाले झांसी निवासी दो लुटेरों को अपर सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) हरीश कुमार यादव की अदालत ने तीन वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
गौरतलब है कि चार वर्ष पूर्व 30 अप्रैल 2012 को दोपहर 12.50 बजे गल्ला व्यापारी विमलचंद जैन तुवन चौराहा स्थित पंजाब नेशनल बैंक से तीन लाख दस हजार रुपए निकालकर जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे बाइक सवार झांसी केे रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम अठोंदना निवासी विनोद पाल, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम भोजला निवासी बृजेंद्र यादव, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मुहल्ला नगरा निवासी शंकर अहिरवार व मोंठ थाना अंतर्गत ग्राम बुढ़ावली निवासी सुनील जिप्सी ने व्यापारी से रुपयों से भरा बैग छीन ले गए थे। जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम प्रभारी सुनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने पीछा कर बदमाश बृजेंद्र यादव व विनोद पाल को मन्नू पेट्रोल पंप के पास मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया था। बाद में सुनील जिप्सी व शंकर को भी पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था।
इस मामले में पुलिस ने गल्ला व्यापारी की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। जबकि, तत्कालीन एसओजी प्रभारी सुनीत कुमार सिंह की तहरीर पर जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामले में बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने बृजेंद्र व शंकर को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष और तीन-तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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इसके अलावा तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। इसी मामले में दो अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मामला विचाराधीन है। उक्त मामले की पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता खुशीलाल लोधी ने की।
पानी की बोतल देने के बहाने पकड़ा था बृजेंद्र को
चार वर्ष पूर्व की लूट की इस घटना में मन्नू पेट्रोल पंप के पास हाइवे पर झांसी की ओर भाग रहे बाइक सवार दो बदमाशों बृजेंद्र व विनोद पाल को घेर लिया था। करीब डेढ़ घंटे चली मुठभेड़ में बृजेंद्र बुरी तरह थक गया था और उसने अपनी कनपटी पर तमंचा अड़ाकर पुलिस से पानी मांगा, जिस पर पुलिस ने पानी की बोतल फेंककर बृजेंद्र को दी और कांस्टेबल गंगाराम ने साहस दिखाते हुए उसे पीछे से पकड़ लिया था।
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गौरतलब है कि चार वर्ष पूर्व 30 अप्रैल 2012 को दोपहर 12.50 बजे गल्ला व्यापारी विमलचंद जैन तुवन चौराहा स्थित पंजाब नेशनल बैंक से तीन लाख दस हजार रुपए निकालकर जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे बाइक सवार झांसी केे रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम अठोंदना निवासी विनोद पाल, सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम भोजला निवासी बृजेंद्र यादव, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मुहल्ला नगरा निवासी शंकर अहिरवार व मोंठ थाना अंतर्गत ग्राम बुढ़ावली निवासी सुनील जिप्सी ने व्यापारी से रुपयों से भरा बैग छीन ले गए थे। जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम प्रभारी सुनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने पीछा कर बदमाश बृजेंद्र यादव व विनोद पाल को मन्नू पेट्रोल पंप के पास मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया था। बाद में सुनील जिप्सी व शंकर को भी पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था।
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इस मामले में पुलिस ने गल्ला व्यापारी की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। जबकि, तत्कालीन एसओजी प्रभारी सुनीत कुमार सिंह की तहरीर पर जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। मामले में बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने बृजेंद्र व शंकर को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष और तीन-तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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इसके अलावा तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। इसी मामले में दो अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मामला विचाराधीन है। उक्त मामले की पैरवी अपर शासकीय अधिवक्ता खुशीलाल लोधी ने की।
पानी की बोतल देने के बहाने पकड़ा था बृजेंद्र को
चार वर्ष पूर्व की लूट की इस घटना में मन्नू पेट्रोल पंप के पास हाइवे पर झांसी की ओर भाग रहे बाइक सवार दो बदमाशों बृजेंद्र व विनोद पाल को घेर लिया था। करीब डेढ़ घंटे चली मुठभेड़ में बृजेंद्र बुरी तरह थक गया था और उसने अपनी कनपटी पर तमंचा अड़ाकर पुलिस से पानी मांगा, जिस पर पुलिस ने पानी की बोतल फेंककर बृजेंद्र को दी और कांस्टेबल गंगाराम ने साहस दिखाते हुए उसे पीछे से पकड़ लिया था।