फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   The gel former husband

पूर्व प्रधान पति गया जेल

Sun, 06 Dec 2015 01:14 AM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Sun, 06 Dec 2015 01:14 AM IST
विज्ञापन
तालबेहट (ललितपुर)। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुनौरी में वोट की खातिर दलित की झोपड़ी जलाने, मारपीट कर अगुवा करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले के बाद दबंगों के हौसले इस समय बुलंद है। दबंग पूर्व प्रधान पति रामजी यादव उर्फ बब्बू की गिरफ्तारी के बाद गांव में तनाव का माहौल है। दलित परिवार काफी दहशत में है।
विज्ञापन


गुरुवार की रात सुनौरी के प्रधान पति रामजी उर्फ बब्बू के समर्थकों ने पैसा लेेने के बाद वोट न देने की शंका में गांव के एक दलित के झोपड़े में आग लगा दी थी। दलित ने उक्त मामले की शिकायत रात में ही पुलिस अधिकारियों से की थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस गई थी।
विज्ञापन


परंतु आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए थे। इसके बाद सुबह दबंगों ने दलितों पर राजीनामा के लिए दबाव बनाया। परंतु बाद में दलित की शिकायत पर पांच लोगों पर मामला दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उक्त खबर के मीडिया में आने के बाद पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने स्वयं मामले की सत्यता के लिए मौके का निरीक्षण कर पीड़ित और आसपास के लोगों से मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने उक्त कांड के मुख्य आरोपी रामजी उर्फ बब्बू यादव पुत्र राजाराम को पिपरई के पास से गिरफ्तार कर लिया।

शुक्रवार को उक्त आरोपी के गिरफ्तार होने की जानकारी के बाद रात में करीब नौ बजे आरोपी के समर्थकों ने दलित के मुहल्ले में जाकर उन्हें धमकाया और राजीनामा के लिए दबाव बनाया। इसकी सूचना जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को मिली। मौके पर उपजिलाधिकारी रत्नाकर मिश्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी कुवर बहादुर सिंह, तहसीलदार प्रीति जैन, प्रभारी निरीक्षक हाकिम सिंह मौके पर गए। इसके बाद अधिकारियों ने पूरे गांव का भ्रमण कर लोगों से शांति से रहने की अपील की।


चार दर्जन मामलें है आरोपी पर दर्ज
कोतवाली तालबेहट में ही अकेले आरोपी पर चार दर्जन मामले दर्ज हैं। जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, गुंडा एक्ट, एनएसए, 2-3 गिरोह बंद अधिनियम, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, बलबा सहित कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। आरोपी पर मुकद्दमा नंबर 407- 97 एसटीएन 7- 98 में चार माह का कारावास और जले में बिताई अवधि की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed