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बलात्कार के जुर्म में आठ वर्ष की सजा

Fri, 06 May 2016 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 06 May 2016 12:58 AM IST
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eight years punish ment in rape case
jail, lalitpur news - फोटो : demo
ललितपुर। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय हरकेश कुमार की अदालत ने कस्बा बालाबेहट निवासी एक युवक को बलात्कार के जुर्म में दोषी पाए जाने पर आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
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कस्बा बालाबेहट निवासी युवती ने थाना बालाबेहट पुलिस को एक वर्ष पूर्व दी गई तहरीर में बताया था कि सात मई 2015  की शाम वह और उसकी बहन घर में थीं। उसके पिता गांव में ही चूड़ी बेचने गए थे, इसी बीच गांव का युवक भूपेंद्र सिंह घर में जबरन घुस आया और छेड़खानी करने लगा। उसने व उसकी बहन ने जब उसे ऐसा करने से मना किया तो वह युवक उसकी बहन को कुल्हाड़ी के बेंट से पीटने लगा।
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इसकी चोटों से उसकी बहन जमीन पर गिर गई और थोड़ी देर में बेहोश हो गई। मौके का फायदा उठाकर उक्त युवक ने उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता के पिता जब घर पहुंचे तो उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। इसके बाद उसने थाना बालाबेहट पहुंचकर युवक के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने आरोपी भूूपेंद्र सिंह को नौ  मई 2015 को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने अभियुक्त भूपेंद्र सिंह को युवती के साथ बलात्कार के जुर्म में दोष सिद्ध करार देते हुए बृहस्पतिवार को सजा का दिन मुकर्रर कर दिया था।


न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को मामले में सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर बालाबेहट निवासी भूपेंद्र सिंह को पीड़ित युवती के साथ बलात्कार करने, घर में घुसकर छेड़खानी करने, मारपीट करने और हथियार लेकर जान से मारने की धमकी  के आरोप में आठ वर्ष के कठोर कारावास सजा सुनाई। साथ ही 26 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र सिंह यादव ने की।
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