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बिना पंजीयन व्यापार करते पांच व्यापारी पकडे़

Thu, 16 Jul 2015 12:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला
ब्यूरो/अमर उजाला Updated Thu, 16 Jul 2015 12:07 AM IST
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शासन ने बस स्टैंड एवं टैक्सी स्टैंड के आसपास लगने वाले खोमचे एवं मिठाई की दुकानों के पंजीयन अनिवार्य कर दिए हैं। इसके अलावा उन पर विशेष सफाई रखने के निर्देश जारी किए हैं, इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी जावेद अख्तर ने बुधवार को कसबे के नए बस स्टैंड के पास स्थित जानकी प्रसाद कुशवाहा, करन यादव, श्यामलाल ढ ीमर के अलावा पुराने बस स्टैंड पर शैलेंद्र गुप्ता, प्रवीण साहू अपने पंजीयन नहीं दिखा सके तथा कई प्रतिष्ठानों पर गंदगी मिली। इस संबंध में जावेद अख्तर ने बताया कि सभी के खिलाफ अपर जिलाधिकारी ललितपुर की न्यायालय में खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जावेद अख्तर ने बताया कि इस धारा में दुकान संचालक पर अधिकतम दो लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।
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