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क्राइम: जिलाधिकारी ने 11 पर की जिलाबदर की कार्रवाई
Updated Tue, 10 Jul 2018 02:44 AM IST
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जिलाधिकारी ने 11 पर की जिला बदर की कार्रवाई
ललितपुर। डीएम मानवेंद्र सिंह ने जिले के 11 अपराधियों के खिलाफ उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए छह महीने के लिए जिलाबदर की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए बताया कि हरदयाल पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी सौंरई थाना मड़ावरा, राजाभैया यादव पुत्र रहीश यादव निवासी ग्राम जिजयावन, सूरज सिंह पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम टीकरा थाना सौजना, जाहर सिंह पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम टीकरा थाना सौजना, भानसिंह पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम टीकरा थाना सौजना, राजन सिंह पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम टीकरा थाना सौजना, गोविंद सिंह पुत्र फूलसिंह निवासी ग्राम पटसेमरा, इन्द्रपाल सिंह यादव पुत्र जण्डेल सिंह निवासी ग्राम इमलियाकलां थाना नाराहट, बीरपाल पुत्र पूरन यादव निवासी ग्राम कड़ेसराकलां थाना तालबेहट, नन्दू पत्रकार पुत्र दुर्जनलाल निवासी ग्राम दिगवार थाना महरौनी, पुष्पेंद्र सिंह पुत्र गोकुल सिंह निवासी जाखलौन को छह-छह माह के लिए जिले की सीमा के बाहर रहेंगे। जिलाधिकारी ने आदेश में बताया कि उक्त अपराधियों के अपराधों से सामान्य जन के जीवन को अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो सकता है, साथ ही इनके भय के कारण लोग इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं कर पाते हैं।
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ललितपुर। डीएम मानवेंद्र सिंह ने जिले के 11 अपराधियों के खिलाफ उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए छह महीने के लिए जिलाबदर की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए बताया कि हरदयाल पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी सौंरई थाना मड़ावरा, राजाभैया यादव पुत्र रहीश यादव निवासी ग्राम जिजयावन, सूरज सिंह पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम टीकरा थाना सौजना, जाहर सिंह पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम टीकरा थाना सौजना, भानसिंह पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम टीकरा थाना सौजना, राजन सिंह पुत्र रामचरन यादव निवासी ग्राम टीकरा थाना सौजना, गोविंद सिंह पुत्र फूलसिंह निवासी ग्राम पटसेमरा, इन्द्रपाल सिंह यादव पुत्र जण्डेल सिंह निवासी ग्राम इमलियाकलां थाना नाराहट, बीरपाल पुत्र पूरन यादव निवासी ग्राम कड़ेसराकलां थाना तालबेहट, नन्दू पत्रकार पुत्र दुर्जनलाल निवासी ग्राम दिगवार थाना महरौनी, पुष्पेंद्र सिंह पुत्र गोकुल सिंह निवासी जाखलौन को छह-छह माह के लिए जिले की सीमा के बाहर रहेंगे। जिलाधिकारी ने आदेश में बताया कि उक्त अपराधियों के अपराधों से सामान्य जन के जीवन को अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो सकता है, साथ ही इनके भय के कारण लोग इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं कर पाते हैं।