{"_id":"5c9d2d94bdec221402335574","slug":"131553804692-lalitpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2019 01:54 AM IST
विज्ञापन
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश
विज्ञापन
ललितपुर। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने विक्रम सिंह पुत्र लालता प्रसाद उर्फ जानकी प्रसाद निवासी मोहल्ला तालाबपुरा थाना कोतवाली का शस्त्र एनपी 32 बोर रिवॉल्वर के लाइसेंस को भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। उक्त शस्त्रधारक पर व्यापार कर, नगर पालिका परिषद व पीएनबी बिरधा का कर्ज बकाया है। सरकारी धनराशि की देनदारी से बचने के लिए संग्रह अमीन को शस्त्र के बल पर धमकी देता है। जिस कारण से लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त होने पर संतोष पुत्र सुकलाल निवासी पिपरिया भीकमपुर ललितपुर के वाहन को राजसात करने को कहा। आदेशित किया गया कि यदि अपना वाहन अपने पास रखना चाहते हैं तो आदेश की तिथि से एक माह के अंदर वाहन की वर्तमान मूल्यांकन राशि जमा करायें, वरना की स्थिति में वाहन को राजसात किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की ब्रेकिंग अपडेट।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।