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शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश

Fri, 29 Mar 2019 01:54 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2019 01:54 AM IST
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शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश
शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश
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ललितपुर। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने विक्रम सिंह पुत्र लालता प्रसाद उर्फ जानकी प्रसाद निवासी मोहल्ला तालाबपुरा थाना कोतवाली का शस्त्र एनपी 32 बोर रिवॉल्वर के लाइसेंस को भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। उक्त शस्त्रधारक पर व्यापार कर, नगर पालिका परिषद व पीएनबी बिरधा का कर्ज बकाया है। सरकारी धनराशि की देनदारी से बचने के लिए संग्रह अमीन को शस्त्र के बल पर धमकी देता है। जिस कारण से लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त होने पर संतोष पुत्र सुकलाल निवासी पिपरिया भीकमपुर ललितपुर के वाहन को राजसात करने को कहा। आदेशित किया गया कि यदि अपना वाहन अपने पास रखना चाहते हैं तो आदेश की तिथि से एक माह के अंदर वाहन की वर्तमान मूल्यांकन राशि जमा करायें, वरना की स्थिति में वाहन को राजसात किया जाएगा।
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