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निरीक्षण: प्रधान के खिलाफ मुकदमा, सचिव का निलंबन के आदेश

Wed, 18 Jul 2018 05:48 AM IST
Updated Wed, 18 Jul 2018 05:48 AM IST
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निरीक्षण: प्रधान के खिलाफ मुकदमा, सचिव का निलंबन के आदेश
प्रधान के खिलाफ मुकदमा, सचिव के निलंबन के आदेश
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- मड़ावरा ब्लाक के खैरपुरा गांव में जिलाधिकारी ने किया शौचालयों का निरीक्षण
- कमियां मिलने पर कार्रवाई, अपात्र लाभार्थियों से रिकवरी करने के आदेश
ललितपुर। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने मड़ावरा ब्लाक के खैरपुरा गांव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालयों के लाभार्थियों के चयन में अपात्रों को लाभ देने और निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, सचिव को निलंबित करने और अपात्र लाभार्थियों से रिकवरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सर्वप्रथम सब्दल के शौचालय को देखा। इसमें शौचालय की ऊंचाई मानक के अनुरूप नहीं पाई गई, साथ ही शौचालय में रोशनदान नहीं पाया गया एवं पानी की टंकी भी नहीं बनाई गई थी तथा गड्ढे भी मानक के अनुसार निर्मित नहीं थे। इसके बाद उन्होंने जमुना के शौचालय का निरीक्षण किया। शौचालय में पानी की टंकी तो बनायी गई थी, परन्तु टंकी में नल की पाइपलाइन का कनेक्शन नहीं था। इसके पश्चात सूरत सिंह एवं सरदार के शौचालयों का निरीक्षण किया, इनमें ऊंचाई कम पाई गई, रोशनदान के साथ पानी की टंकी भी नहीं बनाई गई थी। रामदास पुत्र लटकन के शौचालयों में गोबर के कंडे भरे हुए पाए गए। मुलायम पुत्र बुद्धा एवं विक्रम पुत्र नन्दलाल तथा गोटीबाई के शौचालयों के निर्माण कार्य में लापरवाही मिली। रामकिशोर एवं नंदलाल के शौचालयों का निरीक्षण किया तो पाया कि उक्त लाभार्थी अपात्र होने के बाद भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने रामदास , मुलायम, विक्रम , रामकिशोर तथा नन्दलाल के खिलाफ 15 दिन के अंदर रिकवरी कराने के आदेश खंड विकास अधिकारी को दिए। इसके साथ ही शौचालयों के निर्माण में लापरवाही बरतने, अपात्रों का चयन करने पर पंचायत सचिव सौरभ यादव को निलंबित किए जाने तथा ग्राम प्रधान खैरपुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।
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