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कंटेनमेंट जोन के कारण दस तक बंद रहेंगे न्यायालय
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ललितपुर। जिला न्यायालय क्षेत्र के आसपास सरकारी कार्यालय एवं आवासों में कोरोना संक्रमित मरीज होने के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। ऐसे में जिला न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जिला न्यायालय के सभी जरूरी मामलों को छोड़कर 10 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है।
जिला से संबंधित तत्काल मामलों और जमानत के मामलों को छोड़कर सभी मामलों की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। छह से 10 अगस्त के मध्य मामलों की सुनवाई के लिए आगामी महीने में तारीख निर्धारित की गई है। इसके तहत 6 अगस्त के मामलों में 5 सितंबर, 7 अगस्त पर 7 सितंबर और 10 अगस्त के मामलों में 8 सितंबर की तारीखें तय की गई हैं।
प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी शत्रुघ्न उपाध्याय ने बताया कि जनपद न्यायालय कंटेनमेंट जोन में आने के कारण न्यायालय के आदेश पर जनपद न्यायाधीश मोहम्मद रियाज ने 6 से 10 अगस्त तक के लिए न्यायालयों को बंद करने के आदेश दिए हैं। जमानत और तत्काल मामलों की सुनवाई के मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था की गई है।
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जिला से संबंधित तत्काल मामलों और जमानत के मामलों को छोड़कर सभी मामलों की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। छह से 10 अगस्त के मध्य मामलों की सुनवाई के लिए आगामी महीने में तारीख निर्धारित की गई है। इसके तहत 6 अगस्त के मामलों में 5 सितंबर, 7 अगस्त पर 7 सितंबर और 10 अगस्त के मामलों में 8 सितंबर की तारीखें तय की गई हैं।
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प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी शत्रुघ्न उपाध्याय ने बताया कि जनपद न्यायालय कंटेनमेंट जोन में आने के कारण न्यायालय के आदेश पर जनपद न्यायाधीश मोहम्मद रियाज ने 6 से 10 अगस्त तक के लिए न्यायालयों को बंद करने के आदेश दिए हैं। जमानत और तत्काल मामलों की सुनवाई के मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था की गई है।
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