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खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व परदर्शी तरीके से वितरण को डीएम ने बनाई समिति
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ललितपुर। जिले में उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता और पारदर्शी तरीके से वितरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, जबकि सदस्यों में जिला खाद्य विपणन अधिकारी, वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व जिला पूर्ति अधिकारी को शामिल किया गया है।
अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल, साबुत चना, खाद्य तेल का निशुल्क वितरण कराए जाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। समिति द्वारा नेफेड से आपूर्ति किए जा रहे आवश्यक वस्तुओं की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सामग्री उच्च गुणवत्ता व एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
जिले के प्रत्येक उचित दर दुकानों पर नामित नोडल अधिकारी, पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं जोनल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम स्तरीय प्रशासनिक, सतर्कता समिति द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर सतर्क दृष्टि रखी जाए।
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उचित दर की दुकानों पर अंदर एवं बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम तीन स्थानों पर कराया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कालाबाजारी के प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में निरीक्षण में यह देखा जाएगा कि उचित दर दुकानों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए तैनात नोडल अधिकारी उपस्थित हैं या नहीं, नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं, उचित दर दुकानों में हैंडवॉश, सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं।
विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं से कोई भुगतान तो नहीं लिया जा रहा है। जनपद में ई-पॉस मशीन द्वारा खाद्यान्न एवं कुल पांच वस्तुओं का एक साथ सुचारू रूप से वितरण हो रहा है और उचित दर विक्रेता द्वारा घटतौली तो नहीं की जा रही है। जांच में अनियमितता पायए जाने की स्थिति में संबंधित दोषी विक्रेता के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाईकी जाएगी।
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अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल, साबुत चना, खाद्य तेल का निशुल्क वितरण कराए जाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। समिति द्वारा नेफेड से आपूर्ति किए जा रहे आवश्यक वस्तुओं की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सामग्री उच्च गुणवत्ता व एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
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जिले के प्रत्येक उचित दर दुकानों पर नामित नोडल अधिकारी, पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं जोनल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम स्तरीय प्रशासनिक, सतर्कता समिति द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर सतर्क दृष्टि रखी जाए।
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उचित दर की दुकानों पर अंदर एवं बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम तीन स्थानों पर कराया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कालाबाजारी के प्रकरणों में जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में निरीक्षण में यह देखा जाएगा कि उचित दर दुकानों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए तैनात नोडल अधिकारी उपस्थित हैं या नहीं, नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं, उचित दर दुकानों में हैंडवॉश, सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं।
विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं से कोई भुगतान तो नहीं लिया जा रहा है। जनपद में ई-पॉस मशीन द्वारा खाद्यान्न एवं कुल पांच वस्तुओं का एक साथ सुचारू रूप से वितरण हो रहा है और उचित दर विक्रेता द्वारा घटतौली तो नहीं की जा रही है। जांच में अनियमितता पायए जाने की स्थिति में संबंधित दोषी विक्रेता के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाईकी जाएगी।