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Lalitpur News: प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के अभाव में काॅमर्शियल लाइसेंस का अटका नवीनीकरण
Tue, 22 Sep 2026 02:04 AM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:04 AM IST
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ललितपुर। शासन ने हैवी वाहनों (कॉमर्शियल/परिवहन) के ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फॉर्म 5-ए अनिवार्य कर दिया है। यह भारी वाहनों के चालकों के लिए बेहतर ईंधन दक्षता के प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र है। एक माह से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र ने मिलने के कारण लगभग 200 लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में उलझे हैं। करीब एक महीने बाद भी समस्या का हल नहीं हो सका है और परेशान लोग कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में नया प्रावधान परेशानी बन गया है। ऐसे में लोग अपना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। अब लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण के लिए फॉर्म 5-ए अनिवार्य कर दिया है। बिना इसके आवेदन को स्वीकृति नहीं मिल सकेगी और प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन, एक माह से फार्म 5-ए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। न ही वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। ऐसे में इन फाॅर्म का संकट हो गया है। अब हालत यह है कि परिवहन विभाग के कार्यालय में काॅमर्शियल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पहुंच रहे प्रतिदिन आठ से दस लोग उदास होकर लौट रहे हैं। यह हाल लगभग एक माह से बना हुआ है। इससे व्यावसायिक व भारी वाहनों के चालक अपने कार्य तक पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे आर्थिक संकट भी बना हुआ है।
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यह है फॉर्म 5 ए
कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट श्रेणी के भारी वाहनों के ड्राइवरों के लिए ईंधन दक्षता का ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। यह प्रमाणित करता है कि चालक ने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल या संस्थान से कम ईंधन में बेहतर माइलेज (फ्यूल एफिशिएंसी), सही ड्राइविंग आदतों और गाड़ी के बेहतर रखरखाव (मेंटेनेंस) का प्रशिक्षण लिया है। यह प्रमाणपत्र सरकार या राज्य परिवहन विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जारी करते हैं। इसमें आवेदक का नाम, पता, आधार नंबर, प्रशिक्षण की अवधि, गाड़ी की श्रेणी और संस्थान का नाम होता है।
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प्रदेश में फार्म-5 ए नहीं मिल रहे हैं। इससे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। फार्म मिलते ही नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
- विपिन चौधरी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ललितपुर
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कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण में नया प्रावधान परेशानी बन गया है। ऐसे में लोग अपना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। अब लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण के लिए फॉर्म 5-ए अनिवार्य कर दिया है। बिना इसके आवेदन को स्वीकृति नहीं मिल सकेगी और प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन, एक माह से फार्म 5-ए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। न ही वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। ऐसे में इन फाॅर्म का संकट हो गया है। अब हालत यह है कि परिवहन विभाग के कार्यालय में काॅमर्शियल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पहुंच रहे प्रतिदिन आठ से दस लोग उदास होकर लौट रहे हैं। यह हाल लगभग एक माह से बना हुआ है। इससे व्यावसायिक व भारी वाहनों के चालक अपने कार्य तक पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे आर्थिक संकट भी बना हुआ है।
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यह है फॉर्म 5 ए
कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट श्रेणी के भारी वाहनों के ड्राइवरों के लिए ईंधन दक्षता का ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। यह प्रमाणित करता है कि चालक ने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल या संस्थान से कम ईंधन में बेहतर माइलेज (फ्यूल एफिशिएंसी), सही ड्राइविंग आदतों और गाड़ी के बेहतर रखरखाव (मेंटेनेंस) का प्रशिक्षण लिया है। यह प्रमाणपत्र सरकार या राज्य परिवहन विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जारी करते हैं। इसमें आवेदक का नाम, पता, आधार नंबर, प्रशिक्षण की अवधि, गाड़ी की श्रेणी और संस्थान का नाम होता है।
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प्रदेश में फार्म-5 ए नहीं मिल रहे हैं। इससे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। फार्म मिलते ही नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
- विपिन चौधरी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ललितपुर