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कंटेनमेंट जोन में रास नहीं आ रही बैरीकेटिंग

Tue, 12 May 2020 11:27 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2020 11:27 PM IST
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baricading dusted by local
आजादचौक कटरा बाजार बैरिकेडिंग से निकलते लोग - फोटो : LALITPUR
ललितपुर। स्थानीय नागरिक ही कंटेनमेंट जोन के नियम कानून को धता बता रहे हैं। मोहल्ला नदीपुरा के चार सौ मीटर की परिधि में मोहल्ला रावरपुरा में लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, जिससे लोगों की आवाजाही पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मंगलवार को एक स्कूटर सवार ने बैरिकेडिंग में टक्कर मार दी, जिससे बैरिकेडिंग की बल्लियां गिर गईं और अन्य लोगों को भी क्षेत्र में आने- जाने का अवसर मिल गया। इसके साथ ही नया जैन मंदिर के रास्ते से भी लोग निकल रहे हैं। ऐसे में जहां आम लोगों को भी संक्रमण का खतरा सता रहा है। जबकि, इनकी देखरेख के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के निर्देश हैं, लेकिन लोग खूब आवाजाही कर रहे हैं।
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शहर के मोहल्ला नदीपुरा निवासी एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई थी। इस पर उप जिलाधिकारी सदर ने क्षेत्र के 400 मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सभी सीमाएं सील करने के निर्देश दिए थे। जोन में आवागमन पूरी तरह से बंद किया गया है। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाएं, जिसमें सब्जी, दूध, फल, खाद्यान्न आदि की बिक्री सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में मोबाइल बैरियर तक करने के निर्देश हैं। यहां दो पहिया, चार पहिया व हाथ ठेला प्रतिबंधित किए गए हैं। लेकिन मोहल्लेवासियों को कंटेनमेंट जोन पसंद नहीं आ रहा है। लोग बैरीकेटिंग को तोड़कर आवाजाही कर रहे हैं। अधिकांश रास्तों पर लगे बैरीकेटिंग से लोगों ने आना-जाना शुरु कर दिया है। कुछ लोग तो बैरीकेटिंग पर ही सामाजिक दूरी का उल्लंघन कर एक साथ खड़े हो हैं। दिन भर बैरीकेटिंग पर भारी भीड़ लगी रहती है। ऐसा ही एक मामला मोहल्ला रावरपुरा में राशन की दुकान के पास सामने आया है।
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सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए
आसपास के सेक्टर मजिस्ट्रेट को विशेष सजगता व सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र में आने-जाने के लिए मोबाइल बैरियर स्थित मुहल्ला आजाद चौक में तय किया गया है। जहां पर क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा तैनात उप निरीक्षक के नेतृत्व में निगरानी की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति उक्त बैरियर पर जबरदस्ती आवागमन का प्रयास करने पर महामारी अधिनियम व धारा 144 की सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।
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बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी
आवश्यक वस्तुओं के लिए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, घर पर ही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके बाद भी बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
- संजय कुमार शुक्ल, प्रभारी निरीक्षक, सदर कोतवाली
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