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Lalitpur News: बीमा कंपनी पर लगाया दस हजार का जुर्माना

Sat, 07 Jun 2025 12:27 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Jun 2025 12:27 AM IST
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A fine of Rs 10,000 was imposed on the insurance company
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। तालबेहट के एक किसान को बीमा की प्रीमियम राशि जमा करने के बाद भी फसल नष्ट होने के मामले में भुगतान न करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत ने बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
तालबेहट क्षेत्र के ग्राम खांदी निवासी महेश प्रसाद ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष की अदालत में परिवाद दायर करते हुए बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक शाखा तालबेहट में केसीसी बनवाया था।
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उसने खाता नियमानुसार संचालन किया। उसने वर्ष 2019 खरीफ में अपनी आराजी में मूंगफली, मक्का और काला चना बोया था, जिसका बीमा उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा उसके खाते से प्रीमियम राशि निकालकर 29 जुलाई 2019 को 3,673.58 रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दि ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली एवं दि ओइकंलि. झांसी रोड ललितपुर कार्यालय के खाते में जमा की गई। वर्ष 2019 में उसकी फसल दैवी आपदा में अन्य किसानों के साथ खराब हो गई। उसकी फसल मूंगफली, मक्का व काला चना की बीमा राशि क्रमश: 50151.36, 44330.20 और 89181.85 रुपये यानि कुल बीमा राशि 183664 .31 रुपये है, जिसके लिए उसने आवेदन किया, तो बीमा कंपनी ने उसके खाते में कुल 12,096 रुपये जमा किए। जबकि बाकी राशि उसे नहीं दी गई। जबकि उसके दो सह खातेदारों को बीमा राशि दी गई।
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इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष की अदालत ने सुनवाई की और बीमा कंपनी को उक्त बीमा की शेष राशि सात प्रतिशत ब्याज समेत देने और उसके मानसिक व परिवाद व्यय के लिए दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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