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जॉब कार्ड धारकों को मिलेंगी श्रम विभाग की सुविधाएं
Lalitpur
Updated Sat, 29 Nov 2014 05:30 AM IST
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ललितपुर। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत काम करने वाले जॉब कार्डधारकों को जल्द ही श्रम विभाग में संचालित लाभकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए 50 दिन से अधिक काम करने वाले 14 हजार से अधिक ग्रामीण चिह्नित किए गए हैं। विकास खंड स्तर पर शिविर आयोजित करके इनका पंजीकरण कराया जाएगा।
भवन सहित विभिन्न निर्माण कार्यों से जुड़े मजदूरों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराए जाने के लिए श्रम विभाग ने योजनाएं संचालित की हैं। बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक सदस्यों के उपचार, प्रसव आदि में श्रम विभाग मदद करता है। कार्य के दौरान मजदूर की मौत होने पर उसके परिजनों को न्यूनतम पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद भी की जाती है। इसके लिए मजदूर को विभाग में पंजीकरण करवाना पड़ता है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जॉब कार्डधारक सड़क, बंधी, चेकडैम, तालाब सफाई, पौधारोपण आदि कार्य तो करते हैं पर उन्हें श्रम विभाग की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने मनरेगा से जुड़े कामगारों को श्रम विभाग की सुविधाओं से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया है। 50 दिन से अधिक काम करने वाले जॉब कार्डधारकों को चिह्नित करके उनके पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने उपायुक्त श्रम रोजगार से 50 दिन से अधिक काम करने वाले मजदूरों की सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसमें 14,368 श्रमिक 50 दिन से अधिक काम करने वाले पाए गए। जिलाधिकारी ने इनके पंजीकरण का निर्णय लेते हुए जॉब कार्डधारकों की आसानी को खंड विकास स्तर पर शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत बिरधा में तीन दिसंबर को पहला शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं जखौरा में 4, बार में 5, मड़ावरा में 6, तालबेहट में 7 व महरौनी में 8 दिसंबर को शिविर लगाए जाएंगे।
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भवन सहित विभिन्न निर्माण कार्यों से जुड़े मजदूरों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराए जाने के लिए श्रम विभाग ने योजनाएं संचालित की हैं। बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक सदस्यों के उपचार, प्रसव आदि में श्रम विभाग मदद करता है। कार्य के दौरान मजदूर की मौत होने पर उसके परिजनों को न्यूनतम पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद भी की जाती है। इसके लिए मजदूर को विभाग में पंजीकरण करवाना पड़ता है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जॉब कार्डधारक सड़क, बंधी, चेकडैम, तालाब सफाई, पौधारोपण आदि कार्य तो करते हैं पर उन्हें श्रम विभाग की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने मनरेगा से जुड़े कामगारों को श्रम विभाग की सुविधाओं से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया है। 50 दिन से अधिक काम करने वाले जॉब कार्डधारकों को चिह्नित करके उनके पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसी क्रम में जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने उपायुक्त श्रम रोजगार से 50 दिन से अधिक काम करने वाले मजदूरों की सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसमें 14,368 श्रमिक 50 दिन से अधिक काम करने वाले पाए गए। जिलाधिकारी ने इनके पंजीकरण का निर्णय लेते हुए जॉब कार्डधारकों की आसानी को खंड विकास स्तर पर शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत बिरधा में तीन दिसंबर को पहला शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं जखौरा में 4, बार में 5, मड़ावरा में 6, तालबेहट में 7 व महरौनी में 8 दिसंबर को शिविर लगाए जाएंगे।
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