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प्रधानाचार्य से बलात्कार का दोष सिद्घ, सजा आज

Thu, 31 May 2018 02:16 AM IST
Updated Thu, 31 May 2018 02:16 AM IST
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प्रधानाचार्य से बलात्कार का दोष सिद्घ, सजा आज
प्रधानाचार्य से बलात्कार का दोष सिद्ध, सजा आज
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चार वर्ष पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय
चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर किया था दुष्कर्म
अमर उजाला ब्यूूरो
ललितपुर।
अश्लील वीडियो की क्लिपिंग बनाकर और पति को जान से मारने की धमकी देकर मड़ावरा क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व एक स्कूल की प्रधानाचार्या से बलात्कार करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जगदीश कुमार की अदालत ने जिला लखीमपुर निवासी एक युवक पर दोष सिद्ध पाया है, जबकि एक अन्य युवक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने बताया कि थाना महरौनी अंतर्गत एक मुहल्ला की महिला ने चार वर्ष पूर्व पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह मड़ावरा में एक स्कूल में प्रधानाचार्या है। घटना के दो पूर्व मोबाइल द्वारा जिला लखीमपुर के मिदनिया गढ़ी निवासी आशीष मिश्रा से परिचय हुआ था। जिसके बाद वह युवक उनसे मेलजोल करता रहा। इसी का फायदा उठाकर आशीष ने उसके मोबाइल से उसकी अश्लील क्लिपिंग बना लिया। करीब तीन माह से आशीष उसे मोबाइल से धमका रहा है कि जैसा व कहे वैसा करो और उसे समय-समय पर पैसा देते रहा करो। जिस पर उसने उक्त युवक को दो तीन बार रुपये भी दिए। लेकिन उसका लालच बढ़ता रहा। करीब 15 दिन पहले से युवक उसे धमकी दे रहा है कि उसे 20 हजार रुपये दो नहीं तो वह उसके पति की हत्या करवा देगा और उसका बनाया हुआ अश्लील क्लिपिंग नेट पर डाल देगा। जिस पर परेशान होकर उसने 13 जुलाई 2014 को घर आकर बीस हजार रुपये देने को कहा और सारी बात अपने पति को बता दी। जिस पर उस दिन आशीष अपने साथ अनुुुुभव तिवारी जो आशीष के गांव का ही है उसे लेकर घर के पास आया और मोबाइल से बताया कि 20 हजार रुपये लेकर बाहर आओ, तब उक्त दोनों को घर के पास अपने पति और देवर व अन्य लोगों की मदद से दोपहर करीब 12 बजे दिन में मारपीट कर पकड़ लिया। जिन्हें थाने पहुंचा। आशीष की बातचीत की व धमकाने की ऑडियो की सीडी भी पुलिस को दी थी। जिस पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धमकाकर रुपये मांगने, जान से मारने की धमकी देने और सामूहिक बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। वहीं इस मामले में पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिए बयानों में चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की बात सामने आई थी, जिस आधार पर धाराओं में वृद्धि की थी। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त आशीष मिश्रा पर शिक्षिका के साथ बलात्कार, धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोष सिद्ध पाया। न्यायालय द्वारा दंड के प्रश्न पर सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान किया जाएगा। वहीं दूसरे अभियुक्त अभिनव तिवारी को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया।
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