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नेटवर्क नहीं मिलने पर कंपनी से मांगी चार लाख क्षतिपूर्ति
Updated Sat, 14 Oct 2017 03:06 AM IST
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नेटवर्क नहीं मिलने पर मांगी चार लाख क्षतिपूर्ति
ललितपुर। जनपद न्यायालय में गत तीन अक्तूबर से शुरू हुई स्थाई लोक अदालत मेें जन सेवा से संबंधित मामलों के उपचार के लिए वाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। गत दिवस 12 तारीख को स्थाई लोक अदालत में टेलीकॉम सेवा और बिजली सेवा से जुड़े दो मामले अदालत में प्रस्तुत किए गए, इसमें एक व्यक्ति ने टेलीकॉम कंपनी से नेटवर्क नहीं मिलने पर होने वाली परेशानी के उपचार के लिए चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति मांगी है।
गत दिवस बृहस्पतिवार को स्थाई लोक अदालत में महत्वपूर्ण टेलीकॉम सेवा से संबंधित याचिका शहर के तालाबपुरा निवासी लखनलाल श्रीवास्तव ने प्रस्तुत की। जिसमें टेेलीकॉम सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी के मुंबई व शहर स्थित कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ सेवा में कमी पर उपचार के लिए उक्त न्यायालय में वाद दायर कर चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति मांगी है। इसी प्रकार स्थाई लोक अदालत में बिजली विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से संबंधित एक वाद आजादपुरा निवासी कल्यानचंद्र पुत्र रतन चंद्र जैन ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के विरुद्घ अधिक बिजली बिल आने के कारण होने वाली परेशानी पर सेवा से संबंधित मामला प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया कि उसे बिजली विभाग द्वारा जो बिल दिया गया है उसमें 1704 रुपए धनराशि अगले बिल में जुड़कर आ रही है। न्यायालय द्वारा उक्त दोनों मामलों में विरुद्घ पक्ष के खिलाफ नोटिस भेजा है। बताया गया है कि विरुद्घ पक्ष को भेजे नोटिस तामील होकर वापस आने और विपक्षी के उपस्थित होने के साठ दिन यानि दो माह के अंदर मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
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ललितपुर। जनपद न्यायालय में गत तीन अक्तूबर से शुरू हुई स्थाई लोक अदालत मेें जन सेवा से संबंधित मामलों के उपचार के लिए वाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। गत दिवस 12 तारीख को स्थाई लोक अदालत में टेलीकॉम सेवा और बिजली सेवा से जुड़े दो मामले अदालत में प्रस्तुत किए गए, इसमें एक व्यक्ति ने टेलीकॉम कंपनी से नेटवर्क नहीं मिलने पर होने वाली परेशानी के उपचार के लिए चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति मांगी है।
गत दिवस बृहस्पतिवार को स्थाई लोक अदालत में महत्वपूर्ण टेलीकॉम सेवा से संबंधित याचिका शहर के तालाबपुरा निवासी लखनलाल श्रीवास्तव ने प्रस्तुत की। जिसमें टेेलीकॉम सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी के मुंबई व शहर स्थित कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ सेवा में कमी पर उपचार के लिए उक्त न्यायालय में वाद दायर कर चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति मांगी है। इसी प्रकार स्थाई लोक अदालत में बिजली विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से संबंधित एक वाद आजादपुरा निवासी कल्यानचंद्र पुत्र रतन चंद्र जैन ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के विरुद्घ अधिक बिजली बिल आने के कारण होने वाली परेशानी पर सेवा से संबंधित मामला प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया कि उसे बिजली विभाग द्वारा जो बिल दिया गया है उसमें 1704 रुपए धनराशि अगले बिल में जुड़कर आ रही है। न्यायालय द्वारा उक्त दोनों मामलों में विरुद्घ पक्ष के खिलाफ नोटिस भेजा है। बताया गया है कि विरुद्घ पक्ष को भेजे नोटिस तामील होकर वापस आने और विपक्षी के उपस्थित होने के साठ दिन यानि दो माह के अंदर मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
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