{"_id":"5ce8319fbdec22070e2bcef5","slug":"155872097711-lalitpur-news89","type":"story","status":"publish","title_hn":"जरी सिल्क साड़ी का मिलेगा प्रशिक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जरी सिल्क साड़ी का मिलेगा प्रशिक्षण
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जरी सिल्क साड़ी बनाने का दिया जाएगा प्रशिक्षण
ललितपुर। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए एकज जनपद एक उत्पाद के तहत जरी सिल्क साड़ी का चार माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 45 वर्ष एवं शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास निर्धारित की गई है।
प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को स्वल्पाहार एवं यातायात व्यय हेतु 1250 रुपये प्रतिमाह प्रतिपूर्ति किए जाने की व्यवस्था है। आवेदक इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि इस योजनान्तर्गत पूर्व में किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षार्थियों को समाज कल्याण विभाग की कई योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों से वित्त पोषित कराते हुये उन्हें स्वरोजगार सम्पन्न बनाये जाने हेतु इकाई की स्थापना में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप पर बैंक खाता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं फोटो आदि स्वयं सत्यापित करते हुये कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम् प्रोत्साहन केन्द्र में 10 जून तक कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं। इस अवधि में आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र बांकेलाल ने दी है।
विज्ञापन
ललितपुर। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए एकज जनपद एक उत्पाद के तहत जरी सिल्क साड़ी का चार माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 45 वर्ष एवं शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास निर्धारित की गई है।
प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को स्वल्पाहार एवं यातायात व्यय हेतु 1250 रुपये प्रतिमाह प्रतिपूर्ति किए जाने की व्यवस्था है। आवेदक इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि इस योजनान्तर्गत पूर्व में किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षार्थियों को समाज कल्याण विभाग की कई योजनाओं के अन्तर्गत बैंकों से वित्त पोषित कराते हुये उन्हें स्वरोजगार सम्पन्न बनाये जाने हेतु इकाई की स्थापना में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप पर बैंक खाता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं फोटो आदि स्वयं सत्यापित करते हुये कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम् प्रोत्साहन केन्द्र में 10 जून तक कार्यालय अवधि में जमा कर सकते हैं। इस अवधि में आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र बांकेलाल ने दी है।
विज्ञापन