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बगैर अनुमति के होर्डिग्स व विज्ञापन पट लगाने पर एजेसिंयों को नोटिस
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बगैर अनुमति के होर्डिग्स लगाने पर एजेसिंयों को नोटिस
ललितपुर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद बगैर अनुमति के होर्डिग्स/विज्ञापन पट एजेंसियों को लगाना महंगा पड़ गया है। नगर पालिका परिषद के ईओ ने चार एजेंसियों को नोटिस जारी किया है।
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉ. संजय कुमार मिश्रा ने एजेंसियों को दिए नोटिस में कहा कि इस समय लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस दौरान बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं शुल्क जमा जमा किए विभिन्न राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के होर्डिग्स/विज्ञापन के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि नगर पालिका सीमा के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति बगैर व शुल्क जमा किए बिना किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशी का प्रचार से संबंधित होर्डिग्स/विज्ञापन पट नहीं लगाए जाए। इसकी नियमानुसार स्वीकृति उपरांत उस सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, एजेंसी का नाम, विज्ञापन का साइज अवश्य अंकित किया जाए। पूर्व निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त नवीन स्थलों पर कतई विज्ञापन पट नहीं लगाए जाए। अन्यथा की स्थिति में होर्डिग्स, विज्ञापन पटों को अवैध मानते हुए उसे स्ट्रक्चर सहित जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही उस पर होने वाला व्यय भी वसूल किया जाएगा। उन्होंने कार्रवाई करने की भी हिदायत दी है। जिन विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें त्रिमूर्ति फ्लैक्स एंड सर्विस, प्रिंस पब्लिसिटी सर्विस, भारत फ्लैक्स एंड ग्राफिक्स, चैतन्य फ्लैक्सो ग्राफिक्स एंड मोबाइल वर्ल्ड शामिल हैं।
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ललितपुर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद बगैर अनुमति के होर्डिग्स/विज्ञापन पट एजेंसियों को लगाना महंगा पड़ गया है। नगर पालिका परिषद के ईओ ने चार एजेंसियों को नोटिस जारी किया है।
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉ. संजय कुमार मिश्रा ने एजेंसियों को दिए नोटिस में कहा कि इस समय लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस दौरान बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं शुल्क जमा जमा किए विभिन्न राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के होर्डिग्स/विज्ञापन के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि नगर पालिका सीमा के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति बगैर व शुल्क जमा किए बिना किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशी का प्रचार से संबंधित होर्डिग्स/विज्ञापन पट नहीं लगाए जाए। इसकी नियमानुसार स्वीकृति उपरांत उस सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, एजेंसी का नाम, विज्ञापन का साइज अवश्य अंकित किया जाए। पूर्व निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त नवीन स्थलों पर कतई विज्ञापन पट नहीं लगाए जाए। अन्यथा की स्थिति में होर्डिग्स, विज्ञापन पटों को अवैध मानते हुए उसे स्ट्रक्चर सहित जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही उस पर होने वाला व्यय भी वसूल किया जाएगा। उन्होंने कार्रवाई करने की भी हिदायत दी है। जिन विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें त्रिमूर्ति फ्लैक्स एंड सर्विस, प्रिंस पब्लिसिटी सर्विस, भारत फ्लैक्स एंड ग्राफिक्स, चैतन्य फ्लैक्सो ग्राफिक्स एंड मोबाइल वर्ल्ड शामिल हैं।
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