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कर्जदारों को ऋण चुकाने को 15 दिन का समय
Updated Wed, 20 Jun 2018 01:52 AM IST
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कर्जदारों को ऋण चुकाने को 15 दिन का समय
मनी मर्जिन, टर्मलोन व रोजगार को 185 लाभार्थियों ने लिया था लोन
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। मनी मर्जिन, टर्मलोन व रोजगार के लिए वर्ष 2005 के पूर्व लोन लेने वाले ऋण लेने वाले कर्जदारों को ऋण चुकाने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम लिमिटेड द्वारा 15 दिन से समय दिया गया है। 15 दिन में उक्त लाभार्थियों द्वारा ऋण नहीं चुकाने पर विभाग द्वारा अंतिम नोटिस जारी कर समाचार पत्रों में नाम प्रकाशित कराए जाएंगे और राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि. के जिला प्रबंधक पीयूष चंद्र राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के ऐसे पिछड़े वर्ग के लाभार्थी जिन्होंने 2005 के पूर्व उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से मनी मर्जिन, टर्मलोन और रोजगार हेतु वर्ष 1995-96 से 2004-05 तक 185 लाभार्थियों ने ऋण लिया था और जिसे 60 किस्तों में जमा करना था, लेकिन उक्त लाभार्थियों द्वारा न तो ऋण जमा किया गया और न ही कार्यालय में संपर्क किया गया है। उक्त लाभार्थियों को दो बार नोटिस तामील कराये जा चुके हैं। अब विभाग द्वारा अंतिम नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। लाभार्थियों को अवगत कराया गया है कि वह विकास भवन में स्थापित संबंधित विभाग में ब्याज सहित ऋण की अदायगी करना सुनिश्चित करें। यदि 15 दिनों के भीतर कार्यालय में संपर्क कर ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो ऐसे लाभार्थियों के नाम समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक करते हुए राजस्व की भांति वसूली के अंतर्गत लोकधन वसूली अधिनियम-1972 के अनुसार आरसी जारी कर दी जाएगी।
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मनी मर्जिन, टर्मलोन व रोजगार को 185 लाभार्थियों ने लिया था लोन
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। मनी मर्जिन, टर्मलोन व रोजगार के लिए वर्ष 2005 के पूर्व लोन लेने वाले ऋण लेने वाले कर्जदारों को ऋण चुकाने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम लिमिटेड द्वारा 15 दिन से समय दिया गया है। 15 दिन में उक्त लाभार्थियों द्वारा ऋण नहीं चुकाने पर विभाग द्वारा अंतिम नोटिस जारी कर समाचार पत्रों में नाम प्रकाशित कराए जाएंगे और राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि. के जिला प्रबंधक पीयूष चंद्र राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के ऐसे पिछड़े वर्ग के लाभार्थी जिन्होंने 2005 के पूर्व उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से मनी मर्जिन, टर्मलोन और रोजगार हेतु वर्ष 1995-96 से 2004-05 तक 185 लाभार्थियों ने ऋण लिया था और जिसे 60 किस्तों में जमा करना था, लेकिन उक्त लाभार्थियों द्वारा न तो ऋण जमा किया गया और न ही कार्यालय में संपर्क किया गया है। उक्त लाभार्थियों को दो बार नोटिस तामील कराये जा चुके हैं। अब विभाग द्वारा अंतिम नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। लाभार्थियों को अवगत कराया गया है कि वह विकास भवन में स्थापित संबंधित विभाग में ब्याज सहित ऋण की अदायगी करना सुनिश्चित करें। यदि 15 दिनों के भीतर कार्यालय में संपर्क कर ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो ऐसे लाभार्थियों के नाम समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक करते हुए राजस्व की भांति वसूली के अंतर्गत लोकधन वसूली अधिनियम-1972 के अनुसार आरसी जारी कर दी जाएगी।