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मेगा फूड पार्क के लिए चिह्नित की गई 133 एकड़ जमीन

Mon, 17 Sep 2018 01:48 AM IST
Updated Mon, 17 Sep 2018 01:48 AM IST
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मेगा फूड पार्क के लिए चिह्नित की गई 133 एकड़ जमीन
मेगा फूड पार्क के लिए चिह्नित की गई 133 एकड़ जमीन
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चिह्नित भूमि का वर्तमान सर्किल रेट एक करोड़ 98 लाख 380 रुपए प्रति एकड़
ग्राम समाज की उक्त जमीन पर विकास के लिए विभागों से तैयार कराया गया प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। तालबेहट के ग्राम पवा में मेगा फूड पार्क उद्योग की स्थापना के लिए ग्राम पवा में ग्राम समाज की 133 एकड़ डीएम द्वारा जमीन चिह्नित कर ली गई है। इस जमीन की वर्तमान सर्किल रेट एक करोड़ 98 लाख 380 रुपये निर्धारित है। इस जमीन के विकास के लिए विभिन्न संबंधित विभागोों से प्रस्ताव तैयार करा लिया गया है।

जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश के अनुसार उक्त भूमि के किसी प्राधिकरण द्वारा अधीग्रहण किये जाने पर वर्तमान सर्किल दर के समतुल्य मूल्य का भुगतान किया जाना है। प्रस्तावित औद्योगिक फूड पार्क में उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापना किये जाने पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। मेगा फूड पार्क तालबेहट तहसील अंतर्गत ग्राम पवा स्थापित होने वाली इकाइयों को दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन उप्र औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति- 2017 के अनुरूप प्रोत्साहन प्रदान किये जाएंगे। जिसके तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में सौ प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। राज्य के अंश की सीमा तक जमा कराई गई धनराशि के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो वर्ष में जमा की गई उक्त धनराशि से अधिक नहीं होगी। यह प्रतिपूर्ति लद्यु उद्योग इकाइयों के लिए 90 प्रतिशत कुल 05 वर्ष के लिए है। मध्यम इकाइयों व वृहद इकाइयों के लिए साठ प्रतिशत कुल 05 वर्ष के लिए, मेगा श्रेणी-के उद्योगों के लिए सत्तर प्रतिशत कुल 10 वर्ष के लिए, प्लांट मशीनरी के क्रय को लिए गये ऋण पर पांच प्रतिशत की दर से 05 वर्ष के लिए पूंजीगत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति की जाएगी और इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष तय की गई है। सड़क, जल, निकासी, पावर लाइन, ट्रांसफार्मर एवं पावर फीडर जैसे स्वयं के उपयोगार्थ लिए गये ऋण पर पांच प्रतिशत की दर से पांच वर्ष के लिए अवस्थापना ब्याज उपादान के रुप में ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यहां सभी नई औद्योगिक इकाइयों को इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट 10 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। नई औद्योगिक इकाइयों को जो स्वयं प्रयोग की जाने वाली विद्युुत को कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पादित करते हैं, उन्हें भी 10 वर्ष के लिए इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी। सभी नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की खरीद पर पांच वर्ष की अवधि के लिए सौ फीसदी मंडी शुल्क में छूट मिलेगी। सौ या उससे अधिक अकुशल श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाली सभी नई औद्योगिक इकाइयों के नियोक्ता के अंश का 50 प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। इसके चलते अवगत कराया गया कि सभी अपनी इकाई की स्थापना के लिए ग्राम समाज की भूमि को सर्किल रेट या बाजारू दर के समतुल्य मूल्य पर प्राप्त करने के लिए मांग पत्र यथाशीघ्र कार्यालय को उपलब्ध करा सकते हैं। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त ने अपील की है कि उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमी जो ग्राम पवा में उद्योग स्थापित करना चाहते हो वह अपना आवेदन का सकते हैं।
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