{"_id":"bdd660c1c3d7350489079bc2a0a6af8c","slug":"two-kotedaron-contract-suspended-fined-four-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो कोटेदारों के अनुबंध निलंबित, चार पर जुर्माना ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दो कोटेदारों के अनुबंध निलंबित, चार पर जुर्माना
लखीमपुर खीरी।
Updated Wed, 17 Feb 2016 04:46 PM IST
विज्ञापन
पूर्ति विभाग ने वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में दो कोटेदारों के अनुबंध निलंबित कर दिए हैं। जबकि शहर के चार कोटेदारों के खिलाफ ड्राफ्ट प्रारूप के वितरण में लापरवाही के चलते कार्रवाई की गई है। उनकी प्रतिभूति में से एक-एक हजार रुपये की धनराशि जब्त की गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि ब्लाक रमियाबेहड़ अंतर्गत अमेठी के कोटेदार पर गेहूं की कालाबाजारी का आरोप था। जांच में इसकी पुष्टि होने पर कोटेदार विश्वंभर दयाल का कोटा निलंबित कर दिया गया। इसी तरह मोहम्मदी के कोटेदार स्कंद गुप्ता पर निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण करने के आरोपों की पुष्टि होने पर उनका अनुबंध भी निलंबित कर दिया गया।
इसके अलावा लखीमपुर शहर में शाहपुराकोठी के कोटेदार राजेश वर्मा, हिदायतनगर के गोविंद गुप्ता हाथीपुर के मनीष गुप्ता और अर्जुनपुरवा के कोटेदार अमित कुमार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवारों को ड्राफ्ट प्रारूप उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है। उनकी प्रतिभूति राशि में से एक-एक हजार रुपया जब्त करने के आदेश जिला पूर्ति अधिकारी ने दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश तिवारी ने बताया कि ब्लाक रमियाबेहड़ अंतर्गत अमेठी के कोटेदार पर गेहूं की कालाबाजारी का आरोप था। जांच में इसकी पुष्टि होने पर कोटेदार विश्वंभर दयाल का कोटा निलंबित कर दिया गया। इसी तरह मोहम्मदी के कोटेदार स्कंद गुप्ता पर निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण करने के आरोपों की पुष्टि होने पर उनका अनुबंध भी निलंबित कर दिया गया।
विज्ञापन
इसके अलावा लखीमपुर शहर में शाहपुराकोठी के कोटेदार राजेश वर्मा, हिदायतनगर के गोविंद गुप्ता हाथीपुर के मनीष गुप्ता और अर्जुनपुरवा के कोटेदार अमित कुमार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवारों को ड्राफ्ट प्रारूप उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है। उनकी प्रतिभूति राशि में से एक-एक हजार रुपया जब्त करने के आदेश जिला पूर्ति अधिकारी ने दिए हैं।
विज्ञापन