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Lakhimpur Kheri News: गैंगस्टर एक्ट में दो सगे भाइयों को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा

Wed, 11 Jun 2025 11:27 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 11 Jun 2025 11:27 PM IST
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Two brothers sentenced to eight years imprisonment under Gangster Act
लखीमपुर खीरी। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश रेनू सिंह ने दोषी दो सगे भाइयों को आठ-आठ वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 29 अगस्त, 2002 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर मनी सिंह भारती हमराहियों के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उन्हें जानकारी मिली कि अपराधियों का एक गैंग खड़ा है। उसकी क्षेत्र में दहशत भी फैलाए हुए है, कोई इसके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं है।
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उन्होंने बताया कि इस गिरोह के अभियुक्त विनोद कुमार, पंडित उर्फ सरोज कुमार व कौशल किशोर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में परीक्षण किया गया। मुकदमे के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने वादी समेत कई गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश रेनू सिंह ने दोषी अभियुक्त पंडित उर्फ सरोज कुमार व उसके भाई कौशल किशोर को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि विनोद कुमार की पत्रावली पृथक कर दी गई।
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