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Lakhimpur Kheri News: प्रतिबंधित रसायन मिले तो दुकानदारों पर होगी कार्रवाई
Fri, 16 Oct 2026 12:09 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:09 AM IST
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लखीमपुर खीरी। कृषि विभाग ने प्रतिबंधित और अपंजीकृत खरपतवारनाशी रसायनों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि साइक्लोसिनोन के निर्माण, खरीद-बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध है।
दुकानों या गोदामों में यह रसायन मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि साइक्लोसिनोन एक अपंजीकृत चयनात्मक अंकुरण-पूर्व खरपतवारनाशी है। कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी आपूर्ति की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया जाएगा।
रसायन के अनियंत्रित इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंच सकता है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5234(अ), दिनांक 22 सितंबर 2026 के अनुसार, मानव और पशुओं के स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम के मद्देनजर पैराक्वाट डाइक्लोराइड के पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए गए हैं। संवाद
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दुकानों या गोदामों में यह रसायन मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि साइक्लोसिनोन एक अपंजीकृत चयनात्मक अंकुरण-पूर्व खरपतवारनाशी है। कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी आपूर्ति की शिकायतें मिली हैं। ऐसे में कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया जाएगा।
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रसायन के अनियंत्रित इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंच सकता है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5234(अ), दिनांक 22 सितंबर 2026 के अनुसार, मानव और पशुओं के स्वास्थ्य को होने वाले जोखिम के मद्देनजर पैराक्वाट डाइक्लोराइड के पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए गए हैं। संवाद
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