फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Tikunia Violence: Next hearing in cross case on September 19

तिकुनिया हिंसा : क्रॉस केस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को

Tue, 06 Sep 2022 12:32 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Sep 2022 12:32 AM IST
विज्ञापन
Tikunia Violence: Next hearing in cross case on September 19
Tikunia Violence: Next hearing in cross case on September 19
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में डिस्चार्च एप्लीकेशन को लेकर हो रही सुनवाई फिर आगे बढ़ गई है। बचाव पक्ष की ओर से दी गई स्थगन अर्जी पर जिला जज अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 सितंबर को तय की है।
विज्ञापन

तीन अक्टूबर 2021 को हुए तिकुनिया हिंसा मामले में सभासद सुमित जायसवाल मोदी की ओर से क्रॉस केस दर्ज कराया गया था। इसमें जांच के बाद एसआईटी की ओर से कमलजीत सिंह सहित चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
विज्ञापन

आरोप पत्र को चुनौती देते हुए बचाव पक्ष की ओर से डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने भर का कोई सबूत या दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, लिहाजा उन्हें मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाए। अदालत में राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी शिव गोविंद राठौड़ ने आपत्ति दाखिल की, जिसके बाद से ही तारीख बढ़ने का दौर शुरू हो गया था। सोमवार को भी बचाव पक्ष की ओर से स्थगन अर्जी देते हुए बहस के लिए समय देने की याचना की, जिस पर अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ाते हुए 19 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अंकित दास की पैरोल जमानत दाखिल
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया कांड मामले में दूसरे प्रमुख आरोपी अंकित दास की ओर से सोमवार को हाईकोर्ट का जमानत आदेश अदालत में दाखिल किया गया। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर दो-दो लाख रुपये के जमानतदार दाखिल करने की शर्त रखी है।
तिकुनिया हिंसा में आशीष मिश्र मोनू के बाद दूसरे प्रमुख आरोपी अंकित दास की ओर से सोमवार को जिला जज की अदालत में जमानत आदेश पेश किया गया। उनके अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि पेश करते हुए बताया कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने 2 सितंबर को अल्पकालीन जमानत मंजूर की है। कंप्यूटर अनुभाग से सत्यापन के बाद जिला जज ने दो दो लाख रुपए की जमानत दाखिल करने के आदेश दिए, जिसके बाद लंच के बाद दाखिल किए गए जमानतदार के सत्यापन के लिए अदालत ने आदेशित किया है। संवाद

तिकुनिया कांड की सुनवाई आज
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा मामले की जिला जज अदालत में मंगलवार को सुनवाई लगी है। पिछली पेशी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से स्थगन अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस के लिए अदालत ने मंगलवार 6 सितंबर की तारीख तय की थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed