फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Tikunia violence case: Testimony on ownership and use of Fortuner

तिकुनिया हिंसा कांड : फॉर्च्यूनर के मालिकाना हक और इस्तेमाल पर हुई गवाही

Fri, 11 Sep 2026 12:51 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 11 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Tikunia violence case: Testimony on ownership and use of Fortuner
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड मामले में बृहस्पतिवार को जिला जज शिवकुमार सिंह की अदालत में अभियोजन पक्ष ने दो गवाह पेश किए। दोनों से बचाव पक्ष ने जिरह पूरी कर ली। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष ने तत्कालीन एआरटीओ आलोक कुमार को अदालत में पेश किया। उन्होंने बताया कि घटनाक्रम के दौरान इस्तेमाल फॉर्च्यूनर का मालिकाना हक मेसर्स अधिराज फर्म के पास था। उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्त अंकित दास की पत्नी इस फर्म में साझेदार थीं। अंकित दास और मृदुल भदौरिया भी इस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। आलोक कुमार ने वाहन मालिक से संबंधित अपनी रिपोर्ट एसआईटी के जांच अधिकारी को सौंपी थी। अदालत में उन्होंने संबंधित कागजात की पुष्टि की और बयान दर्ज कराया।
विज्ञापन

इसके बाद अभियोजन पक्ष ने मृदुल भदौरिया को गवाह के रूप में पेश किया। उन्होंने भी पुष्टि की कि अंकित दास की पत्नी फर्म की साझेदार थीं। उन्होंने बताया कि अंकित दास गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। बचाव पक्ष ने दोनों गवाहों से एक-एक कर जिरह पूरी की। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed