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तिकुनिया हिंसा : आशीष की सुनवाई 12 दिन के लिए टली
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पेशी पर जाता आशीष।
03 एलकेएच 1
तिकुनिया हिंसा : आशीष की
सुनवाई 12 दिन के लिए टली
- फोर्स की कमी के कारण अन्य आरोपी नहीं पहुंचे कोर्ट
- अदालत ने मामले में 16 मार्च लगाई अगली तारीख
संवाद न्यूज एजेंसी
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा मामले में जमानत पर छूटा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए जिला अदालत पहुंचा, लेकिन कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 16 मार्च तय की गई है। फोर्स की कमी के कारण जिला प्रशासन ने भी तारीख बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी।
तिकुनिया हिंसा मामले में बृहस्पतिवार को जिला जज मुकेश मिश्रा की अदालत में सरकार बनाम आशीष मिश्र मोनू आदि शीर्षक से अपराध संख्या 219 में जमानत पर रिहा हुए आशीष मिश्र मोनू अपने वकील अवधेश सिंह के साथ अदालत में हाजिर हुआ। इसी मामले में आरोपी ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला भी अपने वकील अनिल त्रिवेदी के साथ अदालत में हाजिर हुआ, लेकिन चुनाव ड्यूटी में फोर्स लगी होने के कारण जिला जेल से बाकी आरोपी अदालत में नहीं लाए जा सके, जिससे चार्ज बनने की कार्यवाही पूरी न हो सकी और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि सरकार बनाम आशीष मिश्र मोनू की फाइल में जेल से आरोपियों को फोर्स की कमी के कारण पेश नहीं किया जा सका। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तारीख आगे बढ़ने की अर्जी दी गई थी, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।
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वहीं, क्रॉस केस मामले में सरकार बनाम गुरविंदर सिंह आदि शीर्षक से लंबित चार आरोपियों की पेशी भी आगे बढ़ गई। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए 16 मार्च की तारीख लगाई है और जेल अधीक्षक को आदेशित किया है कि 16 मार्च को सभी आरोपियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश करना सुनिश्चित करें। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौर आंदोलनकारी को सजा दिलाने के लिए अदालत में मौजूद रहे।
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तिकुनिया हिंसा : आशीष की
सुनवाई 12 दिन के लिए टली
- फोर्स की कमी के कारण अन्य आरोपी नहीं पहुंचे कोर्ट
- अदालत ने मामले में 16 मार्च लगाई अगली तारीख
संवाद न्यूज एजेंसी
लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा मामले में जमानत पर छूटा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए जिला अदालत पहुंचा, लेकिन कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 16 मार्च तय की गई है। फोर्स की कमी के कारण जिला प्रशासन ने भी तारीख बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी।
तिकुनिया हिंसा मामले में बृहस्पतिवार को जिला जज मुकेश मिश्रा की अदालत में सरकार बनाम आशीष मिश्र मोनू आदि शीर्षक से अपराध संख्या 219 में जमानत पर रिहा हुए आशीष मिश्र मोनू अपने वकील अवधेश सिंह के साथ अदालत में हाजिर हुआ। इसी मामले में आरोपी ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला भी अपने वकील अनिल त्रिवेदी के साथ अदालत में हाजिर हुआ, लेकिन चुनाव ड्यूटी में फोर्स लगी होने के कारण जिला जेल से बाकी आरोपी अदालत में नहीं लाए जा सके, जिससे चार्ज बनने की कार्यवाही पूरी न हो सकी और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि सरकार बनाम आशीष मिश्र मोनू की फाइल में जेल से आरोपियों को फोर्स की कमी के कारण पेश नहीं किया जा सका। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से तारीख आगे बढ़ने की अर्जी दी गई थी, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।
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वहीं, क्रॉस केस मामले में सरकार बनाम गुरविंदर सिंह आदि शीर्षक से लंबित चार आरोपियों की पेशी भी आगे बढ़ गई। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब करते हुए 16 मार्च की तारीख लगाई है और जेल अधीक्षक को आदेशित किया है कि 16 मार्च को सभी आरोपियों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश करना सुनिश्चित करें। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव गोविंद राठौर आंदोलनकारी को सजा दिलाने के लिए अदालत में मौजूद रहे।