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Lakhimpur Kheri News: मनचले को तीन वर्ष की कैद, जुर्माना भी

Sun, 17 Sep 2023 12:25 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 17 Sep 2023 12:25 AM IST
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The miscreant was sentenced to three years' imprisonment and also fined.
लखीमपुर खीरी। किशोरी को बुरी नीयत से खींचने और अभद्रता करने के 10 साल पुराने मामले में एडीजे अनिल कुमार राणा ने आरोपी मनचले को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है
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विशेष लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया कि धौरहरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 24 जुलाई 2013 की शाम 7:45 बजे घर के बाहर लगे नल पर पानी भरने गई थी। तभी ग्राम वासुदेवपुरवा थाना धौरहरा निवासी पप्पू शुक्ला ने किशोरी को दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इसी दौरान किशोरी के भाई के ललकारने पर वह गन्ने के खेत से होकर भाग गया था। अगले ही दिन नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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अदालत ने पीड़िता और उसके पिता के बयान दर्ज कराते हुए कोतवाल और प्राइमरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका के बयान दर्ज किए थे। शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए पप्पू शुक्ला को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। 10000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 5000 रुपये की धनराशि बतौर मुआवजा पीड़िता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया है।
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