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पर्याप्त संसाधनों से अधिक कॉलेज में मिले छात्र, तो लगेगा जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी।
Updated Mon, 07 Aug 2017 11:33 PM IST
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- फोटो : डेमो पिक
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वित्तविहीन कॉलेजों पर कसेगा शिकंजा, होगा भौतिक सत्यापन
बिना मान्यता वाले कॉलेजों पर अंकुश लगाने की तैयारी
कॉलेज कक्षा नौ और ग्यारह में अब मनमाने अग्रिम पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। कॉलेजों को अपने यहां मौजूद संसाधनों के अनुरूप ही छात्रों का पंजीकरण करना होगा। मानक से अधिक पंजीकरण मिलने वाले कॉलेज पर एक लाख का जुर्माना लगेगा, जिसकी वसूली भू-राजस्व की तरह होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव नीना श्रीवास्तव ने पंजीकरण के खेल पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश डीआईओएस को जारी किए हैं।
हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले संस्थागत छात्रों का कक्षा नौ और ग्यारह में आनलाइन अग्रिम पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसी आधार पर छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठ सकते हैं। नियमानुसार हर कॉलेज को अपने यहां उपलब्ध संशोधन जैसे कॉलेज की वर्ग मान्यता, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला फर्नीचर एवं शिक्षक आदि के अनुसार ही प्रवेश लेना होता है, लेकिन कॉलेज प्रशासन मनमानी करते हुए मानक से कहीं ज्यादा छात्रों का अग्रिम पंजीकरण कराते हैं, लेकिन इस बार कॉलेजों की यह मनमानी नहीं चल सकेगी। परिषद की सचिव ने डीआईओएस निर्देशित किया है कि इसका ध्यान रखा जाए कि कॉलेज अपने यहां मौजूद संशोधनों के अनुरूप ही छात्रों का पंजीकरण कराएं। इसके लिए कॉलेजों का भौतिक सत्यापन भी कराएं। मानक से अधिक पंजीकरण होने की दशा में कॉलेज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाएं और संबंधित कॉलेज की मान्यता समाप्त करने के लिए कार्रवाई करें।
अनुमन्य कक्षा वर्ग, कक्ष एवं शिक्षक सहित अन्य निर्धारित संसाधनों के सापेक्ष ही पंजीकरण अग्रसारित किए जाएंगे। पंजीकृत छात्रों को भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा
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- डॉ.ओपी गुप्ता, डीआईओएस
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बिना मान्यता वाले कॉलेजों पर अंकुश लगाने की तैयारी
कॉलेज कक्षा नौ और ग्यारह में अब मनमाने अग्रिम पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। कॉलेजों को अपने यहां मौजूद संसाधनों के अनुरूप ही छात्रों का पंजीकरण करना होगा। मानक से अधिक पंजीकरण मिलने वाले कॉलेज पर एक लाख का जुर्माना लगेगा, जिसकी वसूली भू-राजस्व की तरह होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव नीना श्रीवास्तव ने पंजीकरण के खेल पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश डीआईओएस को जारी किए हैं।
हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले संस्थागत छात्रों का कक्षा नौ और ग्यारह में आनलाइन अग्रिम पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसी आधार पर छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठ सकते हैं। नियमानुसार हर कॉलेज को अपने यहां उपलब्ध संशोधन जैसे कॉलेज की वर्ग मान्यता, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला फर्नीचर एवं शिक्षक आदि के अनुसार ही प्रवेश लेना होता है, लेकिन कॉलेज प्रशासन मनमानी करते हुए मानक से कहीं ज्यादा छात्रों का अग्रिम पंजीकरण कराते हैं, लेकिन इस बार कॉलेजों की यह मनमानी नहीं चल सकेगी। परिषद की सचिव ने डीआईओएस निर्देशित किया है कि इसका ध्यान रखा जाए कि कॉलेज अपने यहां मौजूद संशोधनों के अनुरूप ही छात्रों का पंजीकरण कराएं। इसके लिए कॉलेजों का भौतिक सत्यापन भी कराएं। मानक से अधिक पंजीकरण होने की दशा में कॉलेज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाएं और संबंधित कॉलेज की मान्यता समाप्त करने के लिए कार्रवाई करें।
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अनुमन्य कक्षा वर्ग, कक्ष एवं शिक्षक सहित अन्य निर्धारित संसाधनों के सापेक्ष ही पंजीकरण अग्रसारित किए जाएंगे। पंजीकृत छात्रों को भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा
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- डॉ.ओपी गुप्ता, डीआईओएस