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जेल में बंदियों के मोबाइल चलाने पर मिलेगी कड़ी सजा
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पीपी सिंह
लखीमपुर खीरी। जेल में निरुद्घ बंदियों द्वारा मोबाइल का प्रयोग करने पर कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे अब किसी बंदी के मोबाइल चलाते पकड़े जाने पर पांच साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। इससे पहले बंदियों के पास मोबाइल पकड़े जाने पर केवल कारागार कर्मचारियों पर ही निलंबन की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब नए नियम के तहत बंदियों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी।
जेल अधीक्षक पीपी सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ जेलों में बंदियां द्वारा मोबाइल के माध्यम से रंगदारी मांगने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद जेल से चोरी छिपे अपना साम्राज्य चलाने वाले बंदियों पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने प्रिजंस एक्ट 1894 की धारा 42 व 43 में बदलाव करते हुए नया कानून लाया गया है। इससे जेल में कोई बंदी मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है, तो उसे कड़ी सजा मिलेगी।
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जेल अधीक्षक पीपी सिंह ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ जेलों में बंदियां द्वारा मोबाइल के माध्यम से रंगदारी मांगने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद जेल से चोरी छिपे अपना साम्राज्य चलाने वाले बंदियों पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने प्रिजंस एक्ट 1894 की धारा 42 व 43 में बदलाव करते हुए नया कानून लाया गया है। इससे जेल में कोई बंदी मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है, तो उसे कड़ी सजा मिलेगी।
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