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Lakhimpur Kheri News: मुख्य केस में अब तक अभियोजन पक्ष के 82 गवाह हो चुके पेश
Tue, 22 Sep 2026 11:10 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:10 PM IST
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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड के मुख्य केस में अब अगली सुनवाई 24 सितंबर को जिला जज शिवकुमार सिंह की अदालत में होगी। मुख्य केस में अभियोजन पक्ष की ओर से अब तक 82 गवाह पेश किए जा चुके हैं।
पिछली सुनवाई में गवाह मोहम्मद यासीन के एसआईटी को दिए पूर्व बयानों से अलग गवाही देने पर अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कराया था। पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव और एचसीपी अखिलेश सिंह के नाम भी गवाहों की सूची से हटाने की अर्जी अदालत में दी थी।
यासीन ने एसआईटी को दिए बयान में कहा था कि तीन अक्तूबर, 2021 को हिंसा वाले दिन घटनास्थल से कुछ दूरी आगे आरोपी अंकित दास और लतीफ उसकी गाड़ी में बैठे थे और उसने दोनों को सिंगाही थाने तक छोड़ा था। अदालत में गवाही के दौरान वह अपने पूर्व बयान से अलग नजर आया था।
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तिकुनिया हिंसा कांड के क्रॉस केस में सुनवाई अंतिम बहस के चरण में पहुंच चुकी है। पिछली सुनवाई में अंतिम बहस होनी थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हो सकी थी। अदालत ने इस मामले में भी अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। इस तरह 24 सितंबर को मुख्य केस और क्रॉस केस दोनों में सुनवाई होनी है।
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पिछली सुनवाई में गवाह मोहम्मद यासीन के एसआईटी को दिए पूर्व बयानों से अलग गवाही देने पर अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कराया था। पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने इंस्पेक्टर प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव और एचसीपी अखिलेश सिंह के नाम भी गवाहों की सूची से हटाने की अर्जी अदालत में दी थी।
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यासीन ने एसआईटी को दिए बयान में कहा था कि तीन अक्तूबर, 2021 को हिंसा वाले दिन घटनास्थल से कुछ दूरी आगे आरोपी अंकित दास और लतीफ उसकी गाड़ी में बैठे थे और उसने दोनों को सिंगाही थाने तक छोड़ा था। अदालत में गवाही के दौरान वह अपने पूर्व बयान से अलग नजर आया था।
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तिकुनिया हिंसा कांड के क्रॉस केस में सुनवाई अंतिम बहस के चरण में पहुंच चुकी है। पिछली सुनवाई में अंतिम बहस होनी थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हो सकी थी। अदालत ने इस मामले में भी अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। इस तरह 24 सितंबर को मुख्य केस और क्रॉस केस दोनों में सुनवाई होनी है।