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Lakhimpur Kheri News: दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद, जुर्माना भी

Thu, 08 Feb 2024 01:34 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Feb 2024 01:34 AM IST
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Rape accused gets seven years imprisonment, fine also
लखीमपुर खीरी। दलित महिला के साथ दुष्कर्म के 21 साल पुराने मामले में एडीजे सुभाष सिंह ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने साढ़े छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी रामारमन सैनी ने बताया कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली दो दलित मजदूर महिलाएं 22 फरवरी 2003 को रमेश सिंह के फार्म हाउस से मजदूरी करके वापस आ रहीं थी। जैसे ही वह गांव पहुंचने को हुईं, सुजानपुर थाना हैदराबाद निवासी राजकुमार और सुरेश दोनों महिलाओं खींचकर पड़ोस के गन्ने के खेत में ले गए थे। तमंचे से डराकर दोनों महिलाओं से दुष्कर्म किया गया था। थाने पर सुनवाई न हुई तो महिलाओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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अदालत की आदेश पर मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तफ्तीश हुई तो हैदराबाद पुलिस ने राजकुमार और सुरेश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत की सुनवाई के दौरान ही सुरेश की मृत्यु हो गई, इसके बाद राजकुमार के खिलाफ ही मामला चल रहा था। बुधवार को एडीजे सुभाष सिंह ने फैसला सुनाते हुए राजकुमार को दोषी करार दिया। दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही उस पर साढ़े छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि वसूल किए गए जुर्माने की रकम में से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दिया जाएगा।
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