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Lakhimpur Kheri News: पुजारी के हत्यारे को दस साल की कैद

Tue, 08 Jul 2025 11:27 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 08 Jul 2025 11:27 PM IST
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Priest's murderer sentenced to 10 years in prison
लखीमपुर खीरी। पलिया में एडमंटन स्कूल के पास स्थित साईं बाबा मंदिर के पुजारी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में सात साल बाद फैसला आया है। एडीजे देवेंद्रनाथ सिंह ने हत्या के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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पलिया कस्बे के एडमंटन स्कूल के पास साईं बाबा मंदिर में भजनलाल पूजा पाठ करते थे। 17 जून 2018 की सुबह करीब 8:00 बजे भजन लाल मंदिर में पूजा पाठ की तैयारी में लगे थे। इसी दौरान कस्बे के माहिगिरान मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद अहमद ने मंदिर पर धावा बोल दिया। मंदिर के खंभे कुल्हाड़ी से तोड़ने लगा। जब भजनलाल ने उसे रोकने की कोशिश की तो, नाराज होकर मोहम्मद अहमद ने पुजारी को धमका कर थूकने के बाद उससे चाटने को कहा।
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विरोध करने पर पुजारी भजनलाल को कुल्हाड़ी से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। हंगामे के बीच ही 112 पुलिस को सूचना दी गई तो पलिया पुलिस ने पुजारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान भजनलाल की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या की धारा में चार्जशीट लगाई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद मोहम्मद अहमद को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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छेड़खानी के आरोपियों पर जुर्माना

लखीमपुर खीरी। मोहम्मदी थाना क्षेत्र में 24 साल पहले हुई छेड़खानी के मामले में तीन आरोपियों पर ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

थाना मोहम्मदी क्षेत्र के ग्राम डेलखेड़ा निवासी श्रीपाल पासी के साथ वीरपाल और उसके भाई लड़ैते ने वादी की पुत्री के साथ घर में घुसकर छेड़खानी की थी। विरोध करने पर परिजनों के साथ मारपीट भी की थी। इस हमले में परिजनों की हड्डियां भी तोड़ दी थीं। पुराने मामलों को प्राथमिकता से निबटाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अदालत ने मामला त्वरित निबटाने के लिए तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के उठने तक उपस्थित रहने और 2500-2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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