{"_id":"5f7e08c28ebc3e9b987d7321","slug":"preparations-begin-to-open-multiplex-and-cinema-hall-lakhimpur-news-bly422544452","type":"story","status":"publish","title_hn":"सतर्कता के साथ मनोरंजन के लिए खुलेगें मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सतर्कता के साथ मनोरंजन के लिए खुलेगें मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर
विज्ञापन
आनंद सिनेमा घर
- फोटो : LAKHIMPUR
लखीमपुर खीरी। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले करीब छह माह से बंद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्तूबर से खोलने की सरकार ने अनुमति दे दी है। यह और बात है कि सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोलने पर मालिकों को पूरी सतर्कता रखनी होगी। फिलहाल सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। बिना मास्क के लोगों को हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सरकारी गाइड लाइन जारी होने के बाद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स मालिकों ने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि गाइड लाइन का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
यहां बता दें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी गाइड लाइन में यह स्पष्ट कर दिया है कि कंटेन्मेंट जोन में स्थित न तो सिनेमा घर खुलेंगे और न ही मल्टीप्लेक्स।
इन नियमों का करना होगा पालन
- मल्टीप्लेक्स में किसी भी दो स्क्रीन के फिल्म शुरू होने, इंटरवल और खत्म होने का समय समान नहीं होगा।
- दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही गेट पर हैंड सैनिटाइजर का भी इंतजाम करना होगा।
- हॉल के भीतर का तापमान किसी भी स्थिति में 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए।
- सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक सीट छोड़कर दर्शकों को मास्क लगाकर बैठाना होगा।
- हॉल के भीतर किसी के तरह के खाने पीने का सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी।
-बाहर डिब्बा बंद खाद्य सामग्री बिक सकेगी। मगर, पेमेंट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करनी होगी।
शासन ने 15 अक्तूबर से मल्टीप्लेक्स खोलने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर मल्टीप्लेट की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। मल्टीप्लेक्स खुलने पर कोविड-19 को लेकर जारी गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन होगा। इसके लिए गेट पर सैनिटाइजर टनल लगाया जाएगा।
विज्ञापन
-धर्मेंद्र राघव, मैनेजर फन मॉल एवं मल्टीप्लेक्स
सरकार जो निर्देश जारी करेगी उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लोग मास्क लगाकर हॉल में जाएं और फिल्म देखने तक लगाए रहें। इसकी निगरानी के लिए कर्मचारी लगाए जाएंगे। वहीं हर शो के बाद हॉल और परिसर सैनिटाइज होगा।
-मनोज कुमार, मैनेजर आनंद सिनेमाघर
विज्ञापन
यहां बता दें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी गाइड लाइन में यह स्पष्ट कर दिया है कि कंटेन्मेंट जोन में स्थित न तो सिनेमा घर खुलेंगे और न ही मल्टीप्लेक्स।
विज्ञापन
इन नियमों का करना होगा पालन
- मल्टीप्लेक्स में किसी भी दो स्क्रीन के फिल्म शुरू होने, इंटरवल और खत्म होने का समय समान नहीं होगा।
- दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही गेट पर हैंड सैनिटाइजर का भी इंतजाम करना होगा।
- हॉल के भीतर का तापमान किसी भी स्थिति में 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए।
- सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक सीट छोड़कर दर्शकों को मास्क लगाकर बैठाना होगा।
- हॉल के भीतर किसी के तरह के खाने पीने का सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी।
-बाहर डिब्बा बंद खाद्य सामग्री बिक सकेगी। मगर, पेमेंट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करनी होगी।
शासन ने 15 अक्तूबर से मल्टीप्लेक्स खोलने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर मल्टीप्लेट की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। मल्टीप्लेक्स खुलने पर कोविड-19 को लेकर जारी गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन होगा। इसके लिए गेट पर सैनिटाइजर टनल लगाया जाएगा।
विज्ञापन
-धर्मेंद्र राघव, मैनेजर फन मॉल एवं मल्टीप्लेक्स
सरकार जो निर्देश जारी करेगी उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। लोग मास्क लगाकर हॉल में जाएं और फिल्म देखने तक लगाए रहें। इसकी निगरानी के लिए कर्मचारी लगाए जाएंगे। वहीं हर शो के बाद हॉल और परिसर सैनिटाइज होगा।
-मनोज कुमार, मैनेजर आनंद सिनेमाघर