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Lakhimpur Kheri News: राजस्व आदेश के दो साल बाद भी नहीं हटा कब्जा

Tue, 08 Sep 2026 11:46 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 08 Sep 2026 11:46 PM IST
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Possession not removed even after two years of revenue order
निघासन। चार वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की घटना के बाद ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे का दो साल पुराना मामला फिर चर्चा में है। वर्ष 2024 में तहसीलदार की अदालत के आदेश के बावजूद कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं होने का आरोप है।
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पुराने राजस्व आदेश की प्रतियां सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने आरोपी के मकान और जमीन की पैमाइश कराई है। सिंगहा कलां में राजस्व न्यायालय के अभिलेखों के मुताबिक, जमीन राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज है। ग्राम सभा बनाम खलील मामले में तत्कालीन तहसीलदार भीमचंद की अदालत ने 15 जुलाई 2024 को आदेश पारित किया था।
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आदेश में जमीन को सार्वजनिक रास्ते की भूमि मानते हुए अवैध कब्जे के एवज में 7,560 रुपये हर्जाना निर्धारित किया गया था। इसकी वसूली राजकीय खाते में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए थे।
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ग्रामीणों का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने की प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हर्जाना वसूली और कब्जा हटाने की कार्रवाई पूरी हुई या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि समय रहते राजस्व न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाता तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की स्थिति नहीं रहती।

तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी के निर्देश पर आरोपी से संबंधित जमीन और मकान की पैमाइश कराई गई है। अब पैमाइश में सामने आने वाली स्थिति के आधार पर राजस्व विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। तहसीलदार ने बताया कि अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
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