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Lakhimpur Kheri News: सीएम के पुतला दहन मामले में पुलिस को लगी फटकार
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लखीमपुर खीरी। मितौली में बृहस्पतिवार को सीएम का पुतला दहन करने के मामले में शुक्रवार को जब पुलिस ने दो आरोपी तहसील के मुंशियों को अदालत में पेश किया तो अदालत ने पुलिस को ही फटकार लगा दी। विवेचक ने 24 घंटे में विवेचना पूरी न होने की बात कहते हुए 14 दिन की रिमांड मांगी थी। इस पर अदालत ने सात साल से कम सजा वाले मामले में गिरफ्तारी को औचित्यहीन बताया और पुलिस को फटकार लगाई।
शुक्रवार को आरोपी मुंशियों को लेकर विवेचक देवकरन शर्मा ने अपर सिविल जज शिखर अग्रवाल के समक्ष दोनों मुंशियों का चालान पेश किया। विवेचक ने अदालत को बताया कि सीएम का पुतला दहन गंभीर मामला है, जिसमें शांति व कानून व्यवस्था में खतरा उत्पन्न हुआ है। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी की गई है। मामले की तफ्तीश 24 घंटे में पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया जाए।
इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनय सिंह ने अदालत में सात साल से कम मामले में भी गिरफ्तारी करने पर नाराजगी जाहिर की। इस पर अदालत ने कानून के विरुद्ध गिरफ्तारी के मामले में विवेचक देवकरन शर्मा को फटकार लगाते हुए रिमांड की याचना को खारिज कर दिया। साथ ही हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति बर्दाश्त नही की जाएगी।
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अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनय सिंह का कहना है कि सात साल से कम सजा वाले मामले में पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती। चार्जशीट के बाद मुचलका दाखिल कर दोनों की जमानत हो जाएगी।
सुबह हड़ताल खत्म, दोपहर बाद फिर हल्ला बोल
लखीमपुर खीरी। हापुड़ प्रकरण को लेकर पिछले चौदह दिनों से जारी हड़ताल को लेकर शुक्रवार को असमंजस की स्थिति रही। सुबह हड़ताल खत्म होने की चर्चा उडी, तो दोपहर बाद वकीलों ने हल्ला बोल दिया। दोपहर में जिला अधिवक्ता संघ सभागार की बैठक के बाद अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि संघ ने हापुड़ के वकीलों के समर्थन में न्यायिक कार्यों से विरत रहने का फैसला लिया था। चूंकि हापुड़ कांड पर अभी सार्थक कार्रवाई नही हुई है। लिहाजा शुक्रवार से अनिश्चित कालीन हड़ताल का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके बाद अदालती कामकाज फिर से ठप हो गया। उन्होंने आगे भी हड़ताल जारी रहने की बात कही। संवाद
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शुक्रवार को आरोपी मुंशियों को लेकर विवेचक देवकरन शर्मा ने अपर सिविल जज शिखर अग्रवाल के समक्ष दोनों मुंशियों का चालान पेश किया। विवेचक ने अदालत को बताया कि सीएम का पुतला दहन गंभीर मामला है, जिसमें शांति व कानून व्यवस्था में खतरा उत्पन्न हुआ है। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी की गई है। मामले की तफ्तीश 24 घंटे में पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया जाए।
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इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनय सिंह ने अदालत में सात साल से कम मामले में भी गिरफ्तारी करने पर नाराजगी जाहिर की। इस पर अदालत ने कानून के विरुद्ध गिरफ्तारी के मामले में विवेचक देवकरन शर्मा को फटकार लगाते हुए रिमांड की याचना को खारिज कर दिया। साथ ही हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति बर्दाश्त नही की जाएगी।
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अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनय सिंह का कहना है कि सात साल से कम सजा वाले मामले में पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती। चार्जशीट के बाद मुचलका दाखिल कर दोनों की जमानत हो जाएगी।
सुबह हड़ताल खत्म, दोपहर बाद फिर हल्ला बोल
लखीमपुर खीरी। हापुड़ प्रकरण को लेकर पिछले चौदह दिनों से जारी हड़ताल को लेकर शुक्रवार को असमंजस की स्थिति रही। सुबह हड़ताल खत्म होने की चर्चा उडी, तो दोपहर बाद वकीलों ने हल्ला बोल दिया। दोपहर में जिला अधिवक्ता संघ सभागार की बैठक के बाद अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि संघ ने हापुड़ के वकीलों के समर्थन में न्यायिक कार्यों से विरत रहने का फैसला लिया था। चूंकि हापुड़ कांड पर अभी सार्थक कार्रवाई नही हुई है। लिहाजा शुक्रवार से अनिश्चित कालीन हड़ताल का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके बाद अदालती कामकाज फिर से ठप हो गया। उन्होंने आगे भी हड़ताल जारी रहने की बात कही। संवाद