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Lakhimpur Kheri News: शिकारियों की अपील खारिज, काटनी होगी सजा
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लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क में बारहसिंगा के शिकार मामले मे शुक्रवार को एडीजे सुनील वर्मा ने दो आरोपियों की अपील खारिज कर दी। एडीजे ने सीजेएम अदालत की सजा को बरकरार रखते हुए दोनों शिकारियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अवैध तरीके से दुधवा नेशनल पार्क में घुसकर बारहसिंगा के शिकार करने के मामले में वन कर्मियों ने कुलदीप और संजय को हिरासत में लिया था। वन कर्मियों ने इन दोनों शिकारियों के पास बेजुबान जानवरों को पकड़ने और शिकार करने संबंधी जाल व खाबड़ बरामद करने का दावा किया था। दोनों आरोपियों और वन विभाग के दाखिल शिकायत की सुनवाई के बाद सीजेएम ने दिसंबर 2016 में दोनों आरोपियों को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
इसके खिलाफ दोनों शिकारियों ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की थी। मामला सुनवाई के लिये प्रथम एडीजे सुनील वर्मा की अदालत में भेजा गया था। यहां पत्रावली के सबूत और गवाहों की समीक्षा के बाद एडीजे सुनील वर्मा ने सीजेएम अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अपील खारिज होने के बाद सीजेएम सीजेएम अशोक कुमार ने दोनों शिकारियो सजा भुगतने का आदेश देते हुए जेल भेज दिया है।
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अवैध तरीके से दुधवा नेशनल पार्क में घुसकर बारहसिंगा के शिकार करने के मामले में वन कर्मियों ने कुलदीप और संजय को हिरासत में लिया था। वन कर्मियों ने इन दोनों शिकारियों के पास बेजुबान जानवरों को पकड़ने और शिकार करने संबंधी जाल व खाबड़ बरामद करने का दावा किया था। दोनों आरोपियों और वन विभाग के दाखिल शिकायत की सुनवाई के बाद सीजेएम ने दिसंबर 2016 में दोनों आरोपियों को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
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इसके खिलाफ दोनों शिकारियों ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की थी। मामला सुनवाई के लिये प्रथम एडीजे सुनील वर्मा की अदालत में भेजा गया था। यहां पत्रावली के सबूत और गवाहों की समीक्षा के बाद एडीजे सुनील वर्मा ने सीजेएम अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अपील खारिज होने के बाद सीजेएम सीजेएम अशोक कुमार ने दोनों शिकारियो सजा भुगतने का आदेश देते हुए जेल भेज दिया है।
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