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पंचायत चुनाव: किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों को लग सकता है बड़ा झटका, पढ़ें क्या है पूरा मामला
Wed, 11 Aug 2021 08:59 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 11 Aug 2021 08:59 PM IST
सार
जमानत राशि वापस पाने के लिए मतगणना की तिथि से तीन माह के अंदर आवेदन करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार दो अगस्त 2021 तक आवेदन पत्र जमा कराए गए। लखीमपुर खीरी जनपद में कुल 18074 पदों के लिए चुनाव कराए गए थे।
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पंचायत चुनाव।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों को जमानत राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। अब तक कुल 37 प्रत्याशियों ने जमानत राशि वापस लेने के लिए आवेदन पत्र पंचास्थानि निर्वाचन कार्यालय में जमा किए हैं, जिनकी जांच करने के बाद जमानत राशि लौटाई जाएगी।
जमानत राशि वापस पाने के लिए मतगणना की तिथि से तीन माह के अंदर आवेदन करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार दो अगस्त 2021 तक आवेदन पत्र जमा कराए गए। लखीमपुर खीरी जनपद में कुल 18074 पदों के लिए चुनाव कराए गए थे।
प्रधान पद के प्रत्याशियों से दो हजार रुपये, बीडीसी प्रत्याशियों से दो हजार, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों से चार हजार और ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशियों से 500 रुपये जमानत राशि जमा कराई गई थी। आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं से निर्धारित जमानत राशि का 50 प्रतिशत धनराशि जमा कराई गई थी।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मधुलता सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के 11, बीडीसी के 13, प्रधान के 10, सदस्य ग्राम पंचायत के एक, अध्यक्ष जिला पंचायत के एक और ब्लॉक प्रमुख पद के एक प्रत्याशी ने जमानत राशि वापस लेने के लिए आवेदन किया है।
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जमानत राशि वापस पाने के लिए मतगणना की तिथि से तीन माह के अंदर आवेदन करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार दो अगस्त 2021 तक आवेदन पत्र जमा कराए गए। लखीमपुर खीरी जनपद में कुल 18074 पदों के लिए चुनाव कराए गए थे।
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प्रधान पद के प्रत्याशियों से दो हजार रुपये, बीडीसी प्रत्याशियों से दो हजार, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों से चार हजार और ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशियों से 500 रुपये जमानत राशि जमा कराई गई थी। आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं से निर्धारित जमानत राशि का 50 प्रतिशत धनराशि जमा कराई गई थी।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मधुलता सिंह ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य के 11, बीडीसी के 13, प्रधान के 10, सदस्य ग्राम पंचायत के एक, अध्यक्ष जिला पंचायत के एक और ब्लॉक प्रमुख पद के एक प्रत्याशी ने जमानत राशि वापस लेने के लिए आवेदन किया है।