{"_id":"6025779c8ebc3ee9702be89d","slug":"panchayat-chunaaav-lakhimpur-news-bly436907312","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंचायत चुनाव: राज्य स्तर पर आरक्षण का खाका खिंचा, समय सारिणी जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंचायत चुनाव: राज्य स्तर पर आरक्षण का खाका खिंचा, समय सारिणी जारी
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लखीमपुर खीरी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी करने के संबंध में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश की कुल सीटों के सापेक्ष राज्य स्तर पर आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। जिले में डीएम दो और तीन मार्च 2021 को आरक्षण सूची जारी करेंगे, जिसके बाद आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम आरक्षण सूची 13 से 14 मार्च 2021 को प्रकाशित कर दी जाएगी।
जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों व ब्लॉक प्रमुख पदों का जनपदवार आरक्षण शासन स्तर से आवंटित किया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायतों में प्रधान पदों का ब्लॉकवार आरक्षण निदेशक पंचायती राज स्तर से किया जाएगा। जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण व आवंटन, ब्लॉकों के प्रमुख पदों का आवंटन, ब्लॉकों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण व आवंटन, खंडवार ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आवंटन, ग्राम पंचायत के प्रादेेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण व आवंटन डीएम स्तर से किया जाएगा। राज्य स्तर पर जिला पंचायत के कुल 75 पदों के सापेक्ष 48 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि 27 सामान्य हैं। प्रमुख पदों के कुल 826 पदों के सापेक्ष 399 पद आरक्षित हुए हैं। ऐसे ही प्रदेश में कुल 58194 प्रधान पदों के सापेक्ष 28087 पद आरक्षित किए गए हैं।
-
डीएम की अध्यक्षता में बनेगी समिति
ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत के प्रादेशिक वार्डों एवं प्रधान पदों के आवंटन का प्रस्ताव, अनुुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत, आरक्षित श्रेणी की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या आदि का प्रकाशन ब्लॉक कार्यालयों, जिला पंचायत कार्यालय, डीपीआरओ कार्यालय के सूचना पट पर लगातार तीन दिनों तक आरक्षण सूची प्रदर्शित की जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में गठित टीम आपत्तियों का निस्तारण करेगी, जिसमें सीडीओ, एएमए और डीपीआरओ को सदस्य बनाया गया है।
विज्ञापन
-
आरक्षण के लिए समय सारिणी
- 11 से 15 फरवरी 2021 तक शासन द्वारा जिला पंचायत का आरक्षण व आवंटन जारी किया जाएगा और शासन द्वारा क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जनपदवार आरक्षण चार्ट जारी किया जाएगा। जबकि निदेशालय द्वारा ब्लॉकवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 16 से 17 फरवरी तक निदेशालय स्तर पर डीपीआरओ व एएमए का प्रशिक्षण।
- 18 से 19 फरवरी तक जनपद स्तर पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- 20 फरवरी से एक मार्च तक जनपद स्तर पर आरक्षित प्रधानों व ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्रों के आवंटन का डीएम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना।
- दो से तीन मार्च तक प्रधानों, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन।
- चार से आठ मार्च तक प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना।
- नौ मार्च को आपत्तियों का डीपीआरओ कार्यालय में एकत्रीकरण।
- 10 से 12 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम सूची तैयार करना।
- 13 से 14 मार्च तक अंतिम सूची का प्रकाशन।
-
शासन ने आरक्षण प्रक्रिया के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। जिला स्तर पर आरक्षण की प्रक्रिया शासनादेश के मुताबिक कराई जाएगी। समय सारिणी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
-सौम्य शील सिंह, डीपीआरओ
विज्ञापन
जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों व ब्लॉक प्रमुख पदों का जनपदवार आरक्षण शासन स्तर से आवंटित किया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायतों में प्रधान पदों का ब्लॉकवार आरक्षण निदेशक पंचायती राज स्तर से किया जाएगा। जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण व आवंटन, ब्लॉकों के प्रमुख पदों का आवंटन, ब्लॉकों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण व आवंटन, खंडवार ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आवंटन, ग्राम पंचायत के प्रादेेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण व आवंटन डीएम स्तर से किया जाएगा। राज्य स्तर पर जिला पंचायत के कुल 75 पदों के सापेक्ष 48 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि 27 सामान्य हैं। प्रमुख पदों के कुल 826 पदों के सापेक्ष 399 पद आरक्षित हुए हैं। ऐसे ही प्रदेश में कुल 58194 प्रधान पदों के सापेक्ष 28087 पद आरक्षित किए गए हैं।
विज्ञापन
-
डीएम की अध्यक्षता में बनेगी समिति
ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत के प्रादेशिक वार्डों एवं प्रधान पदों के आवंटन का प्रस्ताव, अनुुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत, आरक्षित श्रेणी की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या आदि का प्रकाशन ब्लॉक कार्यालयों, जिला पंचायत कार्यालय, डीपीआरओ कार्यालय के सूचना पट पर लगातार तीन दिनों तक आरक्षण सूची प्रदर्शित की जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में गठित टीम आपत्तियों का निस्तारण करेगी, जिसमें सीडीओ, एएमए और डीपीआरओ को सदस्य बनाया गया है।
विज्ञापन
-
आरक्षण के लिए समय सारिणी
- 11 से 15 फरवरी 2021 तक शासन द्वारा जिला पंचायत का आरक्षण व आवंटन जारी किया जाएगा और शासन द्वारा क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जनपदवार आरक्षण चार्ट जारी किया जाएगा। जबकि निदेशालय द्वारा ब्लॉकवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 16 से 17 फरवरी तक निदेशालय स्तर पर डीपीआरओ व एएमए का प्रशिक्षण।
- 18 से 19 फरवरी तक जनपद स्तर पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- 20 फरवरी से एक मार्च तक जनपद स्तर पर आरक्षित प्रधानों व ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्रों के आवंटन का डीएम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना।
- दो से तीन मार्च तक प्रधानों, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन की प्रस्तावित सूची का प्रकाशन।
- चार से आठ मार्च तक प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना।
- नौ मार्च को आपत्तियों का डीपीआरओ कार्यालय में एकत्रीकरण।
- 10 से 12 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम सूची तैयार करना।
- 13 से 14 मार्च तक अंतिम सूची का प्रकाशन।
-
शासन ने आरक्षण प्रक्रिया के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। जिला स्तर पर आरक्षण की प्रक्रिया शासनादेश के मुताबिक कराई जाएगी। समय सारिणी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
-सौम्य शील सिंह, डीपीआरओ