{"_id":"6aa5b1930880a2e9db080656","slug":"order-to-confiscate-the-goods-of-the-district-election-office-in-case-of-non-payment-lakhimpur-news-c-120-1-lkh1010-184888-2026-09-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lakhimpur Kheri News: भुगतान न होने पर जिला निर्वाचन कार्यालय का सामान कुर्क करने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lakhimpur Kheri News: भुगतान न होने पर जिला निर्वाचन कार्यालय का सामान कुर्क करने का आदेश
Sun, 13 Sep 2026 01:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। सरकारी भुगतान न करने के मामले में अदालत ने जिला निर्वाचन कार्यालय के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई एक टेंट व्यवसायी को करीब 75 लाख रुपये का भुगतान न किए जाने के मामले में हुई है। जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी के वाहनों की कुर्की से पहले उनके स्वामित्व की रिपोर्ट मांगी गई है।
पंजाब टेंट हाउस ने वर्ष 2000 में निर्वाचन कार्यों के लिए सेवाएं दी थीं। भुगतान न होने पर टेंट व्यवसायी ने 2004 में सिविल जज अदालत में मुकदमा दायर किया। अदालत ने टेंट हाउस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए करीब 75 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया था। इसके बावजूद सरकारी अधिकारियों ने भुगतान नहीं किया।
विज्ञापन
इसके बाद टेंट हाउस ने वसूली की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने भुगतान टालने के लिए पहले जिला अदालत और फिर उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन कार्यालय की रिट याचिका खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की। इसे 2025 में खारिज कर दिया गया।
विज्ञापन
कुर्की का आदेश और वाहनों का सत्यापन
अब सिविल जज सीनियर डिवीजन योगेश यादव ने कुर्की का आदेश दिया है। इसमें निर्वाचन कार्यालय की अलमारी, कुर्सी, मेज और कंप्यूटर उपकरण शामिल हैं। जिलाधिकारी की इनोवा क्रिस्टा कार (यूपी 31 जी 644) और अपर जिलाधिकारी की कार (यूपी 31 जी 0682) को भी कुर्क करने की बात है। इन वाहनों के स्वामित्व की रिपोर्ट एआरटीओ खीरी से मांगी गई है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।