{"_id":"683f4025bd9069168e0b0980","slug":"nepali-woman-sentenced-to-10-years-imprisonment-for-smuggling-hashish-lakhimpur-news-c-120-1-lkh1010-147377-2025-06-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lakhimpur Kheri News: चरस की तस्करी में नेपाली महिला को दस वर्ष कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lakhimpur Kheri News: चरस की तस्करी में नेपाली महिला को दस वर्ष कारावास की सजा
Wed, 04 Jun 2025 12:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Wed, 04 Jun 2025 12:04 AM IST
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। चरस की तस्करी में करीब तीन वर्ष पूर्व पकड़ी गई नेपाली महिला अनीशा बूढ़ामगर को दस वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पांच जनवरी, 2022 की शाम साढ़े पांच बजे वादी मुकदमा पूनम सुरिन (एसएसबी) अपने अन्य सहयोगियों के साथ भारत से नेपाल व नेपाल से भारत आने वाले व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थीं। नेपाल की तरफ से आ रही एक महिला ने चेकिंग होते देख भागने की कोशिश की। इस पर उसे घेरकर पकड़ लिया गया। उसने अपना नाम अनीशा बूढ़ामगर निवासी काकी बिल्ला रुकमपुर भाग वार्ड नं. दो, नेपाल बताया। उसके कब्जे से छह किलो चरस बरामद की गई।
उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। वादी समेत कई गवाह पेश किए गए। आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। वादी समेत कई गवाह पेश किए गए। आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने सजा सुनाई।
विज्ञापन