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Lakhimpur Kheri News: कॉरिडोर के मुख्य द्वार से सटे मकान के स्वामी को नगर पालिका ने भेजा नोटिस
Sat, 17 Jan 2026 11:57 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sat, 17 Jan 2026 11:57 PM IST
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निर्माणाधीन कॉरिडोर में मुख्य द्वार के निकट बना मकान। संवाद
गोला गोकर्णनाथ। नगर में निर्माणाधीन कॉरिडोर के मुख्य द्वार से सटाकर बनाए गए भवन पर नगर पालिका परिषद ने आपत्ति जताते हुए भवन स्वामी को नोटिस दिया है।
नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी संजय कुमार ने भवन स्वामी संजय शर्मा को दिए गए नोटिस में कहा है कि पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के स्टेशन मार्ग पर बन रहे मुख्य द्वार से सटे एक मकान का निर्माण कराया गया है, जबकि डीएम एवं शासन के निर्देशानुसार कॉरिडोर के पास कोई भी मकान बिना नक्शा पास कराए नहीं बनेगा। संजय शर्मा ने शासन के इस निर्देश का पालन नहीं किया है। यह निर्माण उप्र नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों एवं नगर पालिका परिषद की उपविधि के विरुद्ध किया गया है। नोटिस प्राप्ति से तीन कार्य दिवस के अंदर भवन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। संवाद
नहीं है नक्शे की आवश्यकता
भवन स्वामी संजय शर्मा ने बताया कि कॉरिडोर निर्माण में अंगद धर्मशाला के नाम से अपने भवन के 1750 वर्ग फुट जगह में 1050 वर्ग फीट हिस्सा स्वेच्छा से पर्यटन विभाग को दे चुके हैं, जिसका उन्हें 39.40 लाख मुआवजा भी मिल चुका है। शेष 650 वर्ग फुट के हिस्से पर दो मंजिला निर्माण कराया है। दो मंजिल के ऊपर भवन को सुरक्षित रखने के लिए जीने को बंद कराया गया है। नोटिस मिला है। नगर पालिका के लोगों ने भवन का निरीक्षण भी कर लिया है। निर्माण को लेकर इंजीनियर से वार्ता की है। प्रदेश सरकार का निर्देश है कि 1000 वर्ग फुट तक के भूखंड पर भवन निर्माण करने के लिए नक्शे की आवश्यकता नहीं होती।
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नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी संजय कुमार ने भवन स्वामी संजय शर्मा को दिए गए नोटिस में कहा है कि पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के स्टेशन मार्ग पर बन रहे मुख्य द्वार से सटे एक मकान का निर्माण कराया गया है, जबकि डीएम एवं शासन के निर्देशानुसार कॉरिडोर के पास कोई भी मकान बिना नक्शा पास कराए नहीं बनेगा। संजय शर्मा ने शासन के इस निर्देश का पालन नहीं किया है। यह निर्माण उप्र नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों एवं नगर पालिका परिषद की उपविधि के विरुद्ध किया गया है। नोटिस प्राप्ति से तीन कार्य दिवस के अंदर भवन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। संवाद
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नहीं है नक्शे की आवश्यकता
भवन स्वामी संजय शर्मा ने बताया कि कॉरिडोर निर्माण में अंगद धर्मशाला के नाम से अपने भवन के 1750 वर्ग फुट जगह में 1050 वर्ग फीट हिस्सा स्वेच्छा से पर्यटन विभाग को दे चुके हैं, जिसका उन्हें 39.40 लाख मुआवजा भी मिल चुका है। शेष 650 वर्ग फुट के हिस्से पर दो मंजिला निर्माण कराया है। दो मंजिल के ऊपर भवन को सुरक्षित रखने के लिए जीने को बंद कराया गया है। नोटिस मिला है। नगर पालिका के लोगों ने भवन का निरीक्षण भी कर लिया है। निर्माण को लेकर इंजीनियर से वार्ता की है। प्रदेश सरकार का निर्देश है कि 1000 वर्ग फुट तक के भूखंड पर भवन निर्माण करने के लिए नक्शे की आवश्यकता नहीं होती।
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