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Lakhimpur Kheri News: मनचलों को पांच साल की कैद, जुर्माना भी

Fri, 27 Sep 2024 05:54 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2024 05:54 PM IST
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Miscreants sentenced to five years imprisonment and fine also
लखीमपुर खीरी। स्कूल जाते समय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एडीजे राहुल सिंह ने दो मनचलों को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। उन पर सात सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अदालत में अभियोजन पक्ष रखते हुए विशेष शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि नीमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बड़रिया निवासी बलराम सिंह और उसके फुफेरे भाई मनोज सिंह ने एक स्कूल में पढ़ने वाली एक गांव की किशोरी के साथ 17 अप्रैल 2015 को गांव से गुजरते समय छेड़खानी की थी। विरोध करने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी।
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इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने नीमगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नौ साल तक चली मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके परिजनों ने बयान दर्ज कराए थे। स्कूल के दस्तावेजों में भी पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम पाई गई थी। बृहस्पतिवार को अदालत में फैसला सुनाते हुए दोषी बलराम सिंह और मनोज सिंह को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही उन पर सात सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि वसूल किए गए जुर्माने की रकम से पीड़िता को मुआवजा के रूप में दस हजार रुपये की रकम भुगतान की जाएगी।
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