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Lakhimpur Kheri News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को 10 साल कैद की सजा
Thu, 06 Nov 2025 11:49 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 06 Nov 2025 11:49 PM IST
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लखीमपुर खीरी। ग्रामीण को पीटकर मौत के घाट उतारने के मामले में साढ़े पांच साल पुराने मामले में एडीजे भूलेराम ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन के मुताबिक, मोहम्मदी थाना क्षेत्र के भोगियापुर में प्रधान कमल सिंह का फार्म हाउस है। वहीं पर बौधानिया गांव का रहने वाला काशीराम पासी रहता था, जो प्रधान कमल सिंह के वहां कामकाज करता था। वहीं पर काम करने वाले कालीचरण से लड़की से बातचीत करने पर काशीराम का विवाद हुआ था।
हालांकि, प्रधान और कुछ लोगों ने सुलह समझौता करा दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर रंजिश भी चल रही थी। इसी दौरान चार-पांच मई 2020 की रात में काशीराम ने डंडे से पीटकर कालीचरण को मौत के घाट उतार दिया था।
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मृतक के भाई सूरजपाल ने मोहम्मदी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत की सुनवाई के दौरान सूरजपाल, सीताराम, सर्वेश कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, सत्यप्रकाश, अमरेंद्र प्रताप और एस आई अरुण सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए और आरोपी के पास से बरामद हत्या करने वाले डंडे को भी अदालत में पेश किया था।
एडीजे भूलेराम ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी काशीराम को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि वसूल किए गए जुर्माना की रकम में से 75 प्रतिशत धनराशि वादी सूरजपाल को भुगतान की जाएगी।
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अभियोजन के मुताबिक, मोहम्मदी थाना क्षेत्र के भोगियापुर में प्रधान कमल सिंह का फार्म हाउस है। वहीं पर बौधानिया गांव का रहने वाला काशीराम पासी रहता था, जो प्रधान कमल सिंह के वहां कामकाज करता था। वहीं पर काम करने वाले कालीचरण से लड़की से बातचीत करने पर काशीराम का विवाद हुआ था।
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हालांकि, प्रधान और कुछ लोगों ने सुलह समझौता करा दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर रंजिश भी चल रही थी। इसी दौरान चार-पांच मई 2020 की रात में काशीराम ने डंडे से पीटकर कालीचरण को मौत के घाट उतार दिया था।
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मृतक के भाई सूरजपाल ने मोहम्मदी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत की सुनवाई के दौरान सूरजपाल, सीताराम, सर्वेश कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, सत्यप्रकाश, अमरेंद्र प्रताप और एस आई अरुण सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए और आरोपी के पास से बरामद हत्या करने वाले डंडे को भी अदालत में पेश किया था।
एडीजे भूलेराम ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी काशीराम को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है कि वसूल किए गए जुर्माना की रकम में से 75 प्रतिशत धनराशि वादी सूरजपाल को भुगतान की जाएगी।