फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Liquor, market, ration shops and grain depots also came under the purview of food security.

शराब, मंडी, राशन की दुकानें व अनाज डिपो भी खाद्य सुरक्षा के दायरे में आए

Mon, 18 Apr 2022 11:12 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 18 Apr 2022 11:12 PM IST
विज्ञापन
Liquor, market, ration shops and grain depots also came under the purview of food security.
सभी को पंजीकरण और लाइसेंस बनवाना हुआ अनिवार्य
विज्ञापन

गुणवत्ता जांच के लिए नमूने भी भरे जाएंगे
लखीमपुर खीरी। शराब, मंडी, राशन की दुकानें व अनाज के डिपो को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के दायरे में लाया गया है। इस ऐसे दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा विभाग से पंजीकरण व लाइसेंस बनवाना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में डीएम ने संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब खाद्य सुरक्षा टीम इन दुकानों का निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए नमूना भरने की कार्रवाई कर सकेगी।
एफएसडीए द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है, लेकिन शराब की दुकानें, मंडी परिषद के गल्ला, फल व सब्जी के लाइसेंसी व्यापारी, राशन की दुकानें (कोटेदार) व अनाज के सरकारी डिपो मुक्त थे। शराब की दुकानों को एफएसडीए के दायरे में लाने की कवायद करीब तीन साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें भारत सरकार ने एक अप्रैल 2019 से पूरे भारत में आदेश को लागू कर दिया था।
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश शासन की प्रमुख सचिव ने 31 मार्च 2022 को आदेश जारी कर एल्कोहॉलिक बेवरेजेज से संबंधित प्रतिष्ठान (निर्माता, रिपैकर, वितरक, ट्रांसपोर्टर, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने के निर्देश दिए हैं। सहायक आयुक्त (खाद्य) कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी थोक व फुटकर शराब कारोबारियों को पंजीकरण व लाइसेंस बनवाने के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब एफएसडीए टीम शराब दुकानों का निरीक्षण करने के साथ मिलावटखोरी को रोकने के लिए नमूना भरने की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग की दुकानों (थोक, फुटकर एवं भंडारण डिपो) को लाइसेंस, पंजीकरण से आच्छादित किया जाएगा। मंडी परिषद की खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, फल व सब्जी के दुकानदारों को भी पंजीकरण, लाइसेंस बनवाना होगा। वहीं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पंजीकृत समस्त कोल्ड स्टोरेज, फ्रूट रॉयपनिंग चैंबर को भी खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से अच्छादित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

शासन ने शराब, मंडी परिषद, राशन की दुकानें व अनाज डिपो को खाद्य सुरक्षा से आच्छादित करने के आदेश दिए हैं, जिसके संबंध में संबंधित विभागों के माध्यम से लाइसेंसी कारोबारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। शराब की दुकानों में मिलावटखोरी और तस्करी की शराब बेचने के मामलों में अब ठोस कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि एफएसडीए द्वारा शराब के नमूने भरकर जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे।
- कौशलेंद्र शर्मा, सहायक आयुक्त (खाद्य)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed