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Lakhimpur Kheri News: साले की हत्या में उम्रकैद जुर्माना भी लगाया

Fri, 09 May 2025 11:51 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 May 2025 11:51 PM IST
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Life imprisonment was also imposed for killing brother-in-law
लखीमपुर खीरी। जायदाद के बंटवारे के विवाद में भाई के साले की चाकू मारकर हत्या करने के नौ साल पुराने मामले में जिला जज सैय्यद माऊज बिन आशिम ने हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए डीजीसी ने बताया कि ओयल के लोमियनपुरवा निवासी मनीराम मेहनत-मजदूरी के लिए हरियाणा गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी पम्मी देवी थी। नकहा निवासी उसका साला रामभजन आया हुआ था। इसी दौरान मनीराम का भाई साधू लोनिया ज़मीन और मकान के बंटवारे को लेकर विवाद करने लगा।
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जब पम्मी देवी और उसके भाई रामभजन ने विरोध किया उसने राम भजन को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने हत्यारोपी साधू लोनिया को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संवाद
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