फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Life imprisonment in case of rape and murder of a girl

Lakhimpur Kheri News: बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद

Tue, 18 Mar 2025 11:45 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 18 Mar 2025 11:45 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment in case of rape and murder of a girl
लखीमपुर खीरी। मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में अपर जिला जज पूनम सिंह ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों के पिता को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के चलते बरी कर दिया गया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष रखते हुए एडीजीसी ने बताया, कोतवाली सदर के एक स्कूल में पढ़ने वाली 10 साल की मासूम को मोहन बहला कर अपने साथ ले गया था। चावला के बाग में आम तोड़ने की बात कहते हुए अपने साथ ले जाने के बाद अपने भाई राजेश के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था। सामूहिक दुष्कर्म से बालिका रक्त रंजित अवस्था में बेहोश हो गई थी।
विज्ञापन

आरोप है कि मोहन ने राजेश, सुमित और पिता भल्लू के साथ मिलकर अचेत अवस्था में पड़ी बालिका के मुंह में मिट्टी ठूंसकर कुएं में फेंक दिया था। उसकी मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान सुमित की पत्रावली अलग कर दी गई थी, जबकि मोहन, राजेश और पिता भल्लू के खिलाफ अपर जिला जज पूनम सिंह की अदालत में मुकदमा चल रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए मोहन और राजेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था भी दी है कि वसूली गई जुर्माने की रकम में से आधी रकम पीड़िता के परिजनों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। तीसरे आरोपी भल्लू को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed