{"_id":"5f7dfeea8ebc3e9bfa0ccdaf","slug":"life-imprisonment-for-an-accused-in-gang-rape-of-a-girl-child-lakhimpur-news-bly422536338","type":"story","status":"publish","title_hn":"संशोधित फाइल:बालिका से सामूहिक दुष्कर्म में एक अभियुक्त को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संशोधित फाइल:बालिका से सामूहिक दुष्कर्म में एक अभियुक्त को उम्रकैद
विज्ञापन
Life imprisonment for an accused in gang-rape of a girl child
लखीमपुर खीरी। अपर जिला जज द्वितीय रामलाल ने बुधवार को बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोप साबित होने पर एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए। वहीं तीन नाबालिग आरोपियों की फाइल अलग कोर्ट में होने से वहां सुनवाई चल रही है। इनका फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडेय ने बताया कि सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आठ वर्ष की अनुसूचित जाति की बालिका 11 मई 2017 को गांव के समीप आम के बाग में अमियां बीनने गई थी। बाग में मौजूद गांव के अमोद यादव और उसके तीन नाबालिग साथियों ने उसे पकड़ लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया। बालिका किसी तरह घर आई और परिजन को घटना की जानकारी दी। परिजन बिटिया को लेकर थाने पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बिटिया का डॉक्टरी परीक्षण कराया। विवेचक ने अदालत में चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने तीन आरोपी नाबालिग होेने पर उनकी फाइल अलग कर दूसरे कोर्ट में भेज दी। अदालत में जिरह के दौरान आरोपी आमोद पर आरोप साबित हो गया। बुधवार को एडीजे रामलाल ने अभियुक्त आमोद को उम्रकैद की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए। विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडेय ने बताया कि घटना में तीन अन्य आरोपियों की सुनवाई दूसरी कोर्ट में चल रही है उसका फैसला बाद में सुनाया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडेय ने बताया कि सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आठ वर्ष की अनुसूचित जाति की बालिका 11 मई 2017 को गांव के समीप आम के बाग में अमियां बीनने गई थी। बाग में मौजूद गांव के अमोद यादव और उसके तीन नाबालिग साथियों ने उसे पकड़ लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया। बालिका किसी तरह घर आई और परिजन को घटना की जानकारी दी। परिजन बिटिया को लेकर थाने पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बिटिया का डॉक्टरी परीक्षण कराया। विवेचक ने अदालत में चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने तीन आरोपी नाबालिग होेने पर उनकी फाइल अलग कर दूसरे कोर्ट में भेज दी। अदालत में जिरह के दौरान आरोपी आमोद पर आरोप साबित हो गया। बुधवार को एडीजे रामलाल ने अभियुक्त आमोद को उम्रकैद की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए। विशेष लोक अभियोजक बृजेश पांडेय ने बताया कि घटना में तीन अन्य आरोपियों की सुनवाई दूसरी कोर्ट में चल रही है उसका फैसला बाद में सुनाया जाएगा। संवाद
विज्ञापन