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अवैध संबंधों के चलते पति का गला घोंटने वाली महिला को उम्रकैद

Fri, 05 Aug 2022 01:10 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 05 Aug 2022 01:10 AM IST
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Life imprisonment for a woman who strangled her husband
लखीमपुर खीरी। अवैध संबंधों के चलते अपने पति की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में एडीजे सुनील कुमार वर्मा ने पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी सुनील सिंह तोमर ने बताया निघासन थाना क्षेत्र के ग्राम ढखेरवा खालसा निवासी सतीश अपने परिवार के साथ रहता था।
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एक अक्टूबर 2018 की रात अपने साथी की मदद से लल्ली देवी ने अपने पति सतीश कुमार को चारपाई में बांधकर उसका गला घोट दिया। उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में सतीश के छोटे भाई कैलाश ने निघासन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पड़ताल की तो हकीकत सामने आ गई।
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पुलिस ने इस मामले में सतीश की पत्नी लल्ली देवी और राम गोपाल को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था। अदालती सुनाई के दौरान पेश हुए सबूतों और बयानों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए सतीश की हत्या के लिए उसकी पत्नी लल्ली देवी को जिम्मेदार पाया।
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अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10000 रुपया जुर्माना भरने के लिए भी आदेशित किया है। वहीं रामगोपाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उसे संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी किया गया है।
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